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Saturday, February 21, 2026
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अब होगा न्याय : पत्नी की गुहार पर कोर्ट के आदेश पर 2 साल बाद हत्या का मुकदमा दर्ज

विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : एक पत्नी की गुहार सुनने के बाद कोर्ट ने आईटीआई थाना पुलिस को हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिये हैं। मृतक की पत्नी को अब न्याय की आस जगी है।

आपको बता दें कि दिनांक 01.02.2023 की रात्रि में केशव राठौर निवासी मध्य प्रदेश की जिंदल साउथ सिटी, काशीपुर में मौत हो गई थी, परन्तु पुलिस द्वारा इस मामले को हत्या न मानते हुए यह मान लिया कि केशव राठौर बिल्डिंग में कार्य कर रहा था और ऊँचाई से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में केशव राठौर की पत्नी देवकी राठौर ने आईटीआई थाना पुलिस को तहरीर भी दी, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई और पुलिस द्वारा इस मामले को केवल एक्सीडेंट ही माना गया।

इसके बाद देवकी राठौर ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई एवं भारत भूषण के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर के यहाँ प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनका पति केशव मुन्नू खान व राशिद खान निवासी मध्य प्रदेश के साथ नौकरी करने काशीपुर आया था। छः महीने पहले मुन्नू व राशिद ने उसके पति के साथ जिंदल साउथ सिटी में तीन मंजिला बिल्डिंग के कार्य हेतु लगाया था और यह दोनों लोग उसे धोखा देते रहे।

देवकी ने बताया कि दिनांक 24.01.2023 से दिनांक 31.01.2023 तक इन लोगों ने केशव को बंधक बना लिया और पैसों की मांग की। जब घरवालों ने पैसे नहीं दिये तो इन दोनों ने केशव को हाथ-पैर बांधकर बिल्डिंग की तीन मंजिला छत से लिफ्ट के गड्ढे में पटक दिया जहाँ पानी भरा था, जिससे केशव की मौत हो गई। इसके बाद जब परिवार वाले आये तो काशीपुर पुलिस को तहरीर भी दी पर कोई सुनवाई नहीं हुई। परिवार वालों ने मुन्नू खान व राशिद खान की पैसे माँगने की रिकार्डिंग भी पुलिस को दी पर कोई सुनवाई नहीं हुई।

देवकी राठौर के अधिवक्ताओं द्वारा उक्त रिकार्डिंग कोर्ट में पेश की और कहा कि यदि व्यक्ति छत से गिरेगा तो उसके शरीर पर अलग से खरोंच के निशान नहीं होंगे जबकि केशव राठौर के शरीर पर बहुत सारे खरोंच के निशान थे। इसके अलावा उसके सिर पर गम्भीर चोटें थीं जो कि पानी में गिरने से नहीं आ सकतीं।

मामले में अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई एवं भारत भूषण को सुनने के पश्चात अधिवक्ताओं की बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर ने थानाध्यक्ष, थाना आईटीआई को मुन्नू खान व राशिद खान निवासी मध्य प्रदेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।

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