काशीपुर : रेप के आरोपी को मिली जमानत, रिहा करने के आदेश जारी

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आकाश गुप्ता
काशीपुर (महानाद) : शादी का झांसा देकर युवती के साथ रेप करने के आरोपी को एडीजे प्रथम ने सुनवाई के बाद जमानत दे दी।

आपको बता दें कि यूपी के जिला बलिया तहसील वैशाली निवासी एक महिला ने आईटीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि महुआखेड़ागंज निवासी आदिल पुत्र तौफीक ने शादी करने का झांसा देकर उसके साथ रेप किया और बाद में वह शादी करने की बात से मुकर गया। आरोपी ने यह बात किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।

मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी आदिल को विगत 2 जून को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी की ओर से उसके अधिवक्ता ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई। जिस पर सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम विनोद कुमार ने आरोपी को जमानत देते हुए रिहा करने के आदेश दिए हैं।

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