काशीपुर : चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने वाला पादरी गिरफ्तार

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विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : पुलिस ने चाकू से हमला कर एक व्यक्ति को घायल करने के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

बता दें कि दिनांक 13.04.2022 को राहुल सागर पुत्र बाबू सागर निवासी मौ. काजीबाग, काशीपुर ने तहरीर देकर बताया कि वह दिनांक 13 अप्रैल 2022 को अपने जीजा साथ मौ. काजीबाग से रात्रि के 9ः16 बजे मेले को जा रहे थे तो प्रिया मॉल फाटक के पास एक युवक एक व्यक्ति के साथ मारपीट व लूट करने की कोशिश कर रहा था। जब वे उस आसिफ नाम के व्यक्ति को उस युवक से बचाने उस तरफ दौड़े तो देखा पादरी पुत्र नामालूम जिसे मैं पहले से जानता हूँ वहां वह उस व्यक्ति से मारपीट कर रहा था। जब मैं तथा मेरा साला पादरी से उसे बचाने की कोशिश करने लगे तो पादरी नाम के उक्त व्यक्ति ने मेरे साले के गले में भी जान से मारने की नीयत से चाकू से वार किया। जिससे दोनों व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आ गयी। राहुल सागर की तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर सं. 222/2022 धारा 307/504 आईसीपी बनाम पादरी अभियोग पंजीकृत कर जांच शुरु कर दी।

एसएसपी उधम सिंह नगर मंजूनाथ टीसी, एसपी काशीपुर चंद्रमोहन सिंह तथा सीओ वीर सिंह के निर्देशन एवं एसएसआई प्रदीप मिश्रा के नेतृत्व में पादरी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। जिस पर टीम प्रभारी एसएसआई प्रदीप मिश्रा एवं अभियोग के विवेचक एसआई धीरेन्द्र परिहार द्वारा सुरागरसी एव पतारसी करते हुये घटना में संलिप्त मुल्जिामान की तलाश जारी की गयी।

इसी क्रम में आज दिनाक 10.05.2022 को पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि घटना में संलिप्त अभियुक्त प्रेम सिंह उर्फ पादरी रम्पुरा में किसी के मकान में किराये पर रह रहा है। उक्त सूचना पर एसआई धीरेन्द्र परिहार, प्रदीप पन्त पुलिस बल के साथ ग्राम रम्पुरा से विश्वकर्मा पेपर से निकलने वाली रोड से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित दिलबाग सिंह के घर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा अपना नाम प्रेम सिंह उर्फ पादरी पुत्र छोटे लाल निवासी डिफेन्स कालोनी, थाना आईटीआई बताते हुए दिनांक 13.04.2022 को रात्रि 09ः00 बजे रेलवे क्रासिंग के पास अपने छोटे भाई अनूप उफ अन्नू के साथ मिलकर प्रिया मॉल के पास एक राहगीर के साथ मारपीट कर डरा धमका कर उससे मोबाईल व रुपये छीनने व उक्त व्यक्तियों के चिल्लाने से उसे बचाने आये एक अन्य व्यक्ति को भी कटर से वार करना बताया। अभियोग में धारा 393/506/34 आईपीसी की वृद्धि करते हुए पादरी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।