आकाश गुप्ता
काशीपुर (महानाद) : गिरीताल रोड निवासी एक महिला के गले से सोने की चैन छीनने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिथिलेश पाण्डेय की अदालत ने आरोपियों को दो-दो साल के करावास और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
आपको बता दें कि गिरीताल रोड निवासी मनीष श्रीवास्तव के मुताबकि उनकी माता रानी श्रीवास्तव 18 जून 2022 को सुबह 5.15 बजे अपने घर के सामने खड़ी थी। इसी दौरान दो लोग आए और उनकी माता को जोर का धक्का देकर गले में पहनी सोने की चैन को लूट कर फरार हो गए। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बलदेव सिंह पुत्र हीरा सिंह, दुर्गा कालोनी, थाना आइटीआई एवं सुरजीत सिंह मिस्त्री पुत्र अनिल कुमार मिस्त्री सैनिक कालोनी, नीझड़ा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मामले की सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मिथिलेश पाण्डेय की अदालत ने आरोपी बलदेव सिंह एवं सुरजीत सिंह मिस्त्री को दो-दो साल की सजा और तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।