Uttarakhand News: देहरादून में आरटीओ ने नियम बदल दिए है। नए नियमों से आम जन की परेशानी बढ़ गई है। अगर आप किसी से पुराना दुपहिया वाहन या कार खरीद रहे हैं तो केवल विक्रय-पत्र व पहचान-पत्र की छाया-प्रति लेने से काम नहीं चलेगा। जी हां अब नए नियमों के तहत कार्यालय में वाहन मालिक का सत्यापन व हस्ताक्षर मिलान कराया जाएगा। उसके बाद ही वाहन ट्रांसफर किया जाएगा।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार नई व्यवस्था के तहत अब वाहन तभी ट्रांसफर होगा, जब उसके पुराने मालिक के आधार कार्ड में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। यह ओटीपी साफ्टवेयर में दर्ज किया जाएगा। तब तक ट्रांसफर की एप्लीकेशन कंप्यूटर में आगे ही नहीं बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि ओटीपी दोनों के मोबाइल पर आएगा। जब तक पुराना मालिक ओटीपी नहीं बताएगा, तब तक ट्रांसफर की फीस भी नहीं कटेगी।
बताया जा रहा है कि ये नियम वाहन ट्रांसफर में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लागू किया गया है। लेकिन इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि अभी तक वाहन ट्रांसफर की प्रक्रिया के दौरान केवल खरीदार के मोबाइल पर ओटीपी जाता था। अब विक्रेता और क्रेता दोनों के मोबाइल पर ओटीपी आएगा।