रिम्पी बिष्ट
हल्द्वानी (महानाद) : सामूहिक दुष्कर्म के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद की अदालत ने तीन युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
बता दें कि विगत अक्टूबर 2018 में छोटी मुखानी स्थित जज फार्म निवासी अमित रावत ने अपने साथ पढ़ने वाली एक युवती को कोचिंग कक्षा के बारे में चर्चा करने के लिए अपने घर बुलाया था। युवती से अन्य लड़कियों को भी बुलाए जाने की बात कही गई थी। जब युवती अमित रावत के घर पहंुची तो वहां पर अन्य कोई छात्रा मौजूद नहीं थी। इस दौरान अमित ने उससे कहा कि अन्य लड़कियां अभी आ रही हैं। जिसके बाद उसने उसे पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दिया, जिसे पीने के बाद युवती बेहोश हो गई। मौके पर अमित के दो दोस्त मंगलम शर्मा, निवासी जेल कैंपस, हीरानगर तथा शिवांश चौहान निवासी देवलचौड़ भी मौजूद थे। तीनों युवकों ने सामूहिक रूप से युवती के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान तीनों ने युवती की अश्लील वीडियो भी बना ली और उसे वायरल करने की धमकी देते रहे।
जिसके बाद पीड़ित युवती के पिता की तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने धारा 328, 376 (घ), 506, 67 आईटी के तहत तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु की। मामले की जांच तत्कालीन थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौर तथा एसआई प्रीति सिंह ने की। अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष सात गवाहों को पेश किया। अदालत ने सुनवाई के बाद अमित रावत, मंगलम और शिवांश को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।