अक्षय अग्रवाल
अमरोहा (महानाद) : एसपी अमरोहा पूनम की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 12 वर्ष का कठोर कारावास तथा 38,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
बता दें कि जनपद में एसपी पूनम की प्रभावी पैरवी से चलाये जा रहे अभियान, पैरोकारों की मासिक गोष्ठी व मॉनिटिरिंग सेल के प्रभावी पर्यवेक्षण के चलते अमरोहा कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को सजा सुनायी गयी। जिसमें विगत 22 जनवरी 2018 को इस्माईल पुत्र इमामुद्दीन निवासी मौ. सुल्तानगर, गजरौला, अमरोहा द्वारा वादी की नाबालिग बहन का अपहरण व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में अभियुक्त नईम पुत्र अब्दुल अजीज निवासी ग्राम हरोई, थाना अमरोहा देहात, अमरोहा के विरुद्ध थाना गजरौला पर एफआईआर सं. 56/18 धारा 363, 366, 376 भादवि व पोक्सो एक्ट पंजीकृत कराया था।
एसपी अमरोहा पूनम की प्रभावी पैरवी के चलते आज 10.09.2021 को न्यायालय पॉक्सो एक्ट प्रथम द्वारा अभियुक्त नईम उपरोक्त को पोक्सो एक्ट में 12 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 38,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं।
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