नैनीताल (महानाद) : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार श्रीवास्तव को सरकारी सेवा नियमावली का उल्लंघन करने के मामले में तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। इस दौरान वह जिला जज देहरादून के कार्यालय से संबद्ध रहेंगे। सस्पेंशन की अवधि तक उन्हें आधा वेतन दिया जाएगा। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है।
बता दें कि न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार के खिलाफ शिकायत मिली थी कि वह खुद व उनके परिवार के लोग चंद्रमोहन सेठी नामक व्यक्ति के प्राइवेट वाहन का उपयोग दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद जाने के लिए करते थे। चंद्रमोहन सेठी के खिलाफ अल्मोड़ा की अभिषेक कुमार की कोर्ट में आपराधिक मामला विचाराधीन है। सिविल जज द्वारा आरोपी चंद्रमोहन सेठी के प्राइवेट वाहन से परिजनों के साथ अपनी रिश्तेदारी में दिल्ली, नोएडा व गाजियाबाद जाना संदेह के दायरे में है, जो कि एक जज की सेवा नियमावली का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने इन तथ्यों के आधार पर सिविल जज को सस्पेंड कर दिया।