काशीपुर : टीचर की पिटाई कर मारपीट का वीडियो किया वायरल

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प्रतिकात्मक तस्वीर

विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : कुछ युवकों ने एक टीचर के साथ मारपीट कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। टीचर की मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

मौ. कविनगर निवासी एक महिला ने आईटीआई थाने में तहरीर देकर बताया कि उसका पुत्र पहले तुलाराम राजाराम सरस्वती विद्या मंदिर में टीचर था। लगभग 4 माह पूर्व उसने वहां से नौकरी छोड़कर कुंडेश्वरी रोड पर स्थित एक दूसरे निजी विद्यालय में नौकरी कर ली थी। पहले वाले विद्यालय में इंटरमीडिएट की एक छात्रा उसके बेटे के पढ़ाने वाले विषय में फेल हो गई थी। छात्रा ने अपने मित्र उदय सरकार से बताया की उसे उसके टीचर ने ने जान बूझकर फेल किया है।

महिला ने बताया कि दिनांक 05.10.2024 की दोपहर के 2.30 बजे उसका बेटा छुट्टी होने के बाद अपने घर को लौट रहा था कि रास्ते में चैती मंदिर के पास पहले से ही घात लगाये बैठे उदय सरकार, अजय और 3 अज्ञात लोगों ने उसके बेटे को घेर लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की और बहुत ही गंदी-गंदी गालियां दी एवं उसके साथ की गई मारपीट का वीडियो भी बना लिया और जान से मारने की धमकी दी की अगर पुलिस के पास गया तो तेरा वीडियो वायरल कर देंगे और तुझे जान से मार देंगे।

महिला ने बताया कि उक्त घटना के बाद उन्होंने आईटीआई थाना पुलिस से इसकी शिकायत की जिस पर पुलिस ने सभी लोगों को थाने में बुलाया और उचित कानूनी कार्यवाही की। जिसमें कुछ गणमान्य लोगों के पड़ जाने के कारण दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया। किन्तु दिनांक 21.10.2024 को उक्त उदय सरकार एवं उसके अन्य सभी साथियों ने मिलकर उसके बेटे के साथ की गई मारपीट का वीडियो इन्टरनेट पर वायरल कर दिया। जिस कारण उसकी व उसके बेटे और पूरे परिवार की छवि भरे समाज में धूमिल हो गयी है और कभी ना पूरी होने वाली मानसिक हानि हुयी है।

महिला ने आरोप लगाया कि उक्त उदय सरकार व उसके दोस्त (अजय, कुनाल ठाकुर, आरू, राजा) ने उसके बेटे की वीडियो वायरल की है और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जिस कारण उसका सारा परिवार डर से सहमा हुआ है। उसे डर है कि उक्त सभी लोग कभी भी उसके व उसके परिवार के साथ कभी भी किसी संगीन घटना को अंजाम दे सकते हैं।

महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने उदय सरकार, अजय, कुनाल ठाकुर, आरू, राजा के खिलाफ बीएनएस की धारा 115, 191(2), 351(3), 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई अनिल उपाध्याय के हवाले की है।

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