रुद्रपुर (महानाद) : केलाखेड़ा के ग्राम सरोवरनगर के वर्तमान ग्राम प्रधान पर बर्खास्तगी का खतरा मंडराने लगा है। आज 30 दिसम्बर 2025 को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत द्वारा कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में सरोवरनगर, पोस्ट केलाखेड़ा निवासी मौ. दानिश पुत्र जमील अहमद के जाति प्रमाण पत्र पर सुनवाई की गयी।
आपको बता दें कि इबरान अली पुत्र मौ. हनीफ, निवासी सरोवरनगर, पोस्ट केलाखेडा, तहसील गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर द्वारा शिकायत की गई कि मौ. दानिश पुत्र जमील अहमद पुत्र मौ. हनीफ निवासी सरोवरनगर, पोस्ट केलाखेड़ा द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर निर्वाचन वर्ष 2025 में ग्राम प्रधान के पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा गया और वह विजयी रहे।


इबरान अली का आरोप है कि मौ. दानिश का ओबीसी का प्रमाण पत्र गलत बना है, वह सामान्य जाति के हैं और चुनाव हेतु किए जाने वाले नामांकन से पहले ही ओबीसी प्रमाण पत्र निरस्त भी हो चुका है। इस तथ्य की जानकारी तत्कालीन रिटर्निग आफिसर के संज्ञान में लाई गई परन्तु उनके द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मौ. दानिश वर्तमान में भी ग्राम प्रधान के पद पर बने हुए हैं। मौ. दानिश द्वारा उक्त प्रमाण पत्र को बहाल किए जाने हेतु कोई कार्यवाही भी नहीं की गई है।
उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र के संबंध में शिकायतकर्ता इबरान अली, विपक्षी मौ. दानिश, तहसीलदार गदरपुर एवं जिला पंचायतराज अधिकारी उधम सिंह नगर कमिश्नर दीपक रावत के समक्ष उपस्थित हुए। कमिश्नर द्वारा शिकायतकर्ता को निर्देशित किया गया कि वह इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करें कि मौ. दानिश का ओबीसी प्रमाण पत्र निरस्त हो चुका है। वहीं, कमिश्नर ने जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देश दिए गए कि शपथ पत्र प्राप्त होने के उपरांत वैधानिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
सुनवाई में जिला पंचायतराज अधिकारी विद्या सिंह सोमनाल, तहसीलदार लीना चन्द्रा आदि मौजूद थे।
यदि प्रधान मौ. दानिश का ओबीसी प्रमाण पत्र निरस्त पाया गया तो उन्हें शासन द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है।
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