विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : पुलिस ने 2 लोगों केे पास से 70 किलो गौमांस बरामद किया है। हांलाकि गौ तस्कर मौके से भागने में कामयाब हो गये।
परिक्षेत्रीय गौ संरक्षण स्क्वायड किच्छा प्रभारी एसआई प्रवीण सिंह ने आईटीआई थाने में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि दिनांक 25.09.2024 को वे हे.कां. दीवान सिंह, प्रमोद कुमार व कां. राजकुमार के साथ गौकशी / गौ तस्करी की रोकथाम हेतु क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। जैसे ही वे पैगा चौकी के ग्राम शिवलालपुर में पहुँचे तो एक मुखबिर ने सूचना दी कि ग्राम गुलड़िया में ढेला नदी के किनारे गन्ने के खेत में 2 व्यक्ति गौकशी कर रहे हैं, जो गौकशी के बाद गौमांस लेकर अपाचे बाइक से वापस गुलड़िया की तरफ आने वाले हैं।
सूचना पर कार्यवाही करते हुए एसआई प्रवीण सिंह मय पुलिस बल ग्राम गुलड़िया पहुंचे और ढेला नदी के पास वाटर फिल्टर प्लान्ट के पास निर्माणाधीन दीवार की आड़ में खड़े होकर गौ तस्करों का इन्तजार करने लगे। 5.10 मिनट पर ढेला नदी के तरफ से एक बाइक पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये। जब उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वे बाइक को मोड़कर वापिस ढेला नदी की तरफ भागने लगे। हेड कां. प्रमोद कुमार व कां. ने उनकी पहचान अजीम पुत्र कदीर राजपुरिया उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी ग्राम ढालपे मुन्जोवाला, ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद तथा यासीन उर्फ हप्पू पुत्र मौहमद हुसैन उर्फ मौखा प्रधान उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम गुलड़िया थाना आईटीआई, काशीपुर के रूप में की।
प्रवीण सिंह ने बताया कि जब उन्होंने बाइक का पीछा किया तो वे अनियंत्रित होकर गोबर के ढेर के पास गिर गये। जिस पर वे बाइक और उस पर रखी गठरी छोड़कर भाग गये। जिसके बाद उन्होंने गठरी का निरीक्षण किया तो उसमें 1 छुरी, 1 सूजा तथा 70 किलो मांस बरामद हुआ। मौके पर पशु चिकित्साधिकारी प्रकाश वैष्णव को बुलाकर मांस का परीक्षण कराया। जिस पर उन्होंने उसके गौवंशीय पशु के मांस होने की पुष्टि की।
बरामदगी के आधार पर अजीम व यासिम उर्फ हप्पू के खिलाफ उत्तराखंड गऊ संतान संरक्षण अधिनियम 2007 की धारा 3, 5, 11(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरु कर दी है। मामले की जांच एएसआई सोमवीर सिंह के सुपुर्द की गई है।