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Sunday, February 22, 2026
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आपकी लापरवाही से हो सकता है पार्टी/प्रत्याशी को लाभ, तुरंत करें कार्यवाही : एडीएम

विकास अग्रवाल
रुद्रपुर (महानाद) : उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम उधम सिंह नगर ने अपने सभी अधिनस्थों को पत्र लिखकर पंचायत चुनावों में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करवाये जाने के आदेश दियेे हैं।

अपने आदेश में उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम (वि./रा.) उधम सिंह नगर ने कहा है कि दिनांक-21. 06.2025 के अनुपालन में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 की घोषणा के तत्काल बाद ही जनपद उधम सिंह नगर के समस्त नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्रों को छोड़कर समस्त विकास खण्ड़ों के क्षेत्रों में आदर्श आचार चुनाव संहिता प्रभावी हो चुकी है और राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आदर्श चुनाव आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन कराया जाना है।

राजकीय / विभागीय सम्पत्ति का चुनाव प्रचार हेतु प्रयुक्त किया जाना आचार संहिता का उल्लघंन है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा लोक सम्पत्ति / विभागीय सम्पत्ति को प्रयुक्त किये जाने की दशा में निर्धारित नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

इस संबंध में आपसे अपेक्षा है कि आपकी विभागीय परिसम्पत्तियों का किसी प्रत्याशी द्वारा चुनाव प्रसार हेतु प्रयोग किये जाने की दशा में आप संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर एवं स्थानीय पुलिस के सहयोग से कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। यथोचित कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा में संबंधित प्रत्याशी / राजनैतिक पार्टी को अप्रत्यक्ष लाभ होगा, जोकि कर्मचारी आचरण नियमावली, आदर्श चुनाव आचार संहिता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 तथा भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत प्राविधानों के उल्लघंन की श्रेणी में आ सकता है।

आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु उपरोक्त संदर्भित अधिनियम में विरूपण व लोक सम्पत्ति की दी गयी परिभाषा का निम्नांनुसार उल्लेख किया जा रहा है।

‘विरूपण’ में लोक सम्पत्ति के रूप एवं सुदरता को हानि पहुँचाना अथवा हस्तक्षेप, क्षति पहुँचाना, बिगाडना अथवा किसी अन्य प्रकार से क्षति पहुँचाना सम्मिलित है तथा ‘विरूपण’ शब्द का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा।

लोक सम्पत्ति में कोई भवन, झोपडी, सरचना, दिवार, पेड़, बाड़ या खम्बा अथवा कोई अन्य निर्माण सम्मिलित होगा।

अतः अनुरोध है कि विभागीय परिसम्पत्तियों को विरूपित किये जाने के विरुद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से प्रभारी अधिकारी-आदर्श आचार संहिता / अपर जिलाधिकारी (प्रशा./न.), उधम सिंह नगर को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

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