युवती ने कहा नहीं हुआ दुष्कर्म, लेकिन हरिद्वार कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा

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हरिद्वार (महानाद) : एक युवती अपने द्वारा एक युवक पर लगाये दुष्कर्म के आरोपों से कोर्ट में मुकर गई लेििकन कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

सरकारी वकील भूपेन्द्र चैहान ने जानकारी देते हुए बताया कि एक नाबालिग युवती के पिता ने ग्राम मोहम्मदपुर, थाना भौरा कलां, जिला शामली, उ.प्र. निवासी विशु पर उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पाॅक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़ित युवती ने युवक द्वारा अपने साथ दुष्कर्म की घटना से इंकार कर दिया था। लेकिन फोरेंसिक जांच में विशु और नाबालिग युवती के ब्लड के नमूने मैच हो गए थे और उनकी डीएनए जांच पॉजिटिव आई थी। जिस के बाद कोर्ट ने युवती के बयान को दरकिनार करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास तथा 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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