जनपद न्यायालय एटा में 11 सितम्बर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

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रजनेश सिंह
एटा (महानाद) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वावधान में दिनांक 11.09.2021 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है।

उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के अनुपालन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूर्व में निर्धारित दिनांक 11 सितम्बर 2021 को जनपद न्यायालय एटा में यथावत किया जायेगा। केवल उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ बेंच में दिनांक 03 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है।

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इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, दाण्डिक वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, बैंक रिकवरी, श्रमिक वाद, जल एवं गृहकर वाद, विद्युत बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, दीवानी वादों, राजस्व वादों के साथ-साथ ई-चालानों से संबंधित वादों का भी निस्तारण सुलह-समझौते एवं संस्वीकृत के आधार पर किया जायेगा।

अतः जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के तत्वावधान में दिनांक 11 सितम्बर 2021 दिन शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों को चिन्हित करते हुए उनका अधिकाधिक वादों एवं मामलों को नियत एवं निस्तारित करायें।

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