1 महिला सहित 3 लोगों ने महिला को बंधक बनाकर लूटे सोने के कुंडल और चेन, वसूले 25 हजार

0
424

जसपुर (महानाद) : एक महिला ने 3 लोगों पर उसे बंधक बनाकर उससे सोने के कुंडल, चेन और 25 हजार रुपये वसूलने का आरोप लगाया है। पुलिस ने एक महिला सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

चांद मस्जिद, नई बस्ती, जसपुर निवासी जहांआरा पत्नी मौ. सलीम ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, जसपुर की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कर बताया कि दिनांक 30.05.2024 की रात्रि के लगभग 10ः30 बजे अपने किसी काम से मौहल्ले से गुजर रही थी कि राबिया उर्फ सीमा पत्नी आसिफ सिद्दीकी उर्फ पप्पू ने आवाज लगायी कि बाजी जरा बात सुनना। वह राबिया के दरवाजे पर ही रुक गयी तथा उसकी बातों में लग गयी।

जहांआरा ने बताया कि अचानक उसके पीछे से राबिया उर्फ सीमा का भाई शब्बू पुत्र इलियास व आसिफ सिद्दीकी उर्फ पप्पू पुत्र नामालूम निवासीगण रहमतनगर, नई बस्ती, जसपुर आ गये और उसे दबोच लिया। शब्बू ने उसके मुंह पर हाथ रखा, राबिया उर्फ सीमा और आसिफ सिद्दिकी उर्फ पप्पू ने टांग पकड़ कर उठा कर अपने घर में ले गये और अन्दर ले जा कर गन्दी-गन्दी गालियां देते हुए उसके साथ मार पिटाई करने लगे और उसका गला घोटने लगे, कानों से सोने के कुण्डल उतार लिये और जबरदस्ती गले से सोने की चेन छीन ली।

जहांआरा ने बताया कि उक्त लोगों ने उसके साथ मारपीट कर उसके हाथ पैर बांध कर बैठा दिया और कहने लगे कि हमारा करोबार है कि रुपये दो और जान छुटाओ। उन्होंने कहा कि तुझे जब छोड़ेंगे जब तू अपने धर से 25 हजार रुपये मंगा कर देगी। आसिफ सिद्दिकी उर्फ पप्पू बोतल में तेजाब ले कर उससे बोला कि यदि तूने पैसे नहीं मंगाये तो यह तेजाब तेरे ऊपर डाल दूंगा। जिस पर उसने अपनी बेटी को फोन किया और उसके बेटी, दामाद व बहन 25 हजार रुपये लेकर आये और 25 हजार रुपये आसिफ सिद्दीकी को दिये तब जाकर इन लोगों ने उसे आजाद किया और धमकी दी कि अगर यह बात तूने किसी को बतायी तो तूझे जान से मार के दबा देंगे, तेरा पता भी नहीं चलेगा।

जहांआरा ने बताया कि उसने दिनांक 30.05.2024 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र कोतवाली जसपुर में दिया पुलिस द्वारा उसका मेडिकल भी सरकारी अस्पताल जसपुर में कराया गया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही कोतवाली जसपुर द्वारा अमल में नहीं लायी गयी। उसने एसएसपी उधम सिंह नगर द्वारा सीएम पोर्टल पर भी शिकायत की लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

जहांआरा के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 342, 392, 504, 506 के तहत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई जावेद मलिक के सुपुर्द की गई है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here