देहरादून (महानाद) : परिवहन विभाग ने सार्वजनिक यात्री वाहन को राज्य के भीतर 75 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने के निर्देश जारी कर दिये हैं। सोमवार को परिवहन विभाग ने एसओपी जारी कर दी। एसओपी के अनुसार सार्वजनिक यात्री वाहन राज्य के भीतर 75 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे।
एसओपी के अनुसार यात्रा शुरू करने और समाप्त होने पर वाहन का पूर्ण सेनेटाइजशन करना अनिवार्य होगा, यात्रियों के लिए फेसमास्क अनिवार्य होगा, ड्राइवर और परिचालक को मास्क के साथ-साथ दस्ताने भी पहनने होंगे, वाहन निर्धारित स्टापेज पर ही रुकेंगे। ड्राईवर-कंडक्टर मनमानी जगह पर वाहन नहीं रोकेंगे, होलसेलर व रिटेलर की दुकानों या गोदामों में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ही सामान लोड़ करने और उतारने की छूट होगी।
परिवहन सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य के भीतर व अंतर्राज्यीय मार्गों पर सभी वाहन एसओपी के मानक के अनुसार ही चलेंगे। सभी को कारोना सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। राज्य के भीतर एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर निर्धारित सीटिंग क्षमता के 75 प्रतिशत के आधार पर संचालन की अनुमति होगी। यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर पर ही किराया वसूला जायेगा।