विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : काशीपुर एआरटीओ में वाहनों की फिटनेस बंद कर उन्हें रुद्रपुर एटीएस से फिटनेस कराने के मामले में आज ट्रांसपोर्टर प्रवीण दीक्षित ने एआरटीओ काशीपुर को पत्र देकर बताया कि की काशीपुर में वाहनों की फिटनेस बंद करना हाईकोर्ट उत्तराखंड की अवमानना है। कोर्ट ने पूर्व में फिटनेस को काशीपुर में ही किये जाने के आदेश पारित किये हुए हैं, जो आज भी लागू हैं।
एआरटीओ काशीपुर को सौंपे पत्र में प्रवीण दीक्षित ने बताया कि परिवहन अधिकारी द्वारा काशीपुर की गाडियों का फिटनेस एटीएस रुद्रपुर में कराने के आदेश पारित किये गये थे, जिसके खिलाफ उनके द्वारा हाईकोर्ट नैनीताल में डब्लूपीएमएस नं. 2558 दायर किया था, जिसमें हाई कोर्ट द्वारा स्टे पारित कर परिवहन अधिकारी को आदेश दिया गया था कि काशीपुर-जसपुर-बाजपुर की गाड़ियों का फिटनेस काशीपुर परिवहन कार्यालय द्वारा जारी करने की व्यवस्था की जाये।
दीक्षित ने बताया कि उनके द्वारा पिछले कुछ माह से बिना किसी आदेश के अपने कार्यालय पर फिटनेस करना बंद कर दिया गया है, जो हाईकोर्ट नैनीताल के आदेशों की अवमानना की श्रेणी में आता है। वे हाईकोर्ट नैनीताल में गये तो पता चला कि डब्लूपीएमएस नं. 2558 में पारित आदेश आज भी प्रभावी है। अतः पूर्व की तरह काशीपुर-जसपुर-बाजपुर की गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट काशीपुर कार्यालय द्वारा जारी किये जायें।
पत्र देने वालों में वरुण दीक्षित, हरजीत सिंह, हिमांशु सक्सैना, जगजीत सिंह, इकबाल सिंह, गुरबाज सिंह, जगदीप सिंह, अवनीश चौहान आदि ट्रांसपोर्टर मौजूद थे।
हाईकोर्ट द्वारा जारी पूर्व का आदेश-




