spot_img
spot_img
Thursday, January 29, 2026
spot_img

खराब सामाने बेचने वाले जसपुर-बाजपुर के व्यापारियों पर जुर्माना

रुद्रपुर (महानाद) : मानकों के अनुरूप न पाये जाने वाले खाद्य पदार्थों के विक्रय/भंडारण/निर्माण करने तथा बिना लाईसेंस वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं पर न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी / अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि./रा.) ऊधम सिंह नगर ने एक लाख दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

आपको बता दें कि एडीएम कौस्तुभ मिश्र द्वारा एफएसएसएएक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप न पाये जाने वाले खाद्य पदार्थ के विक्रय/ संग्रहण / निर्माण करने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं को एक लाख दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

विदित हो कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी रुद्रपुर श्रीमती आशा आर्या द्वारा दिनांक 15.10.2022 को पन्तनगर स्थित एक प्रतिष्ठान से Goldiee Coriander Powder का नमूना जांच हेतु लिया गया था जो कि खाद्य विश्लेषक राजकीय खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला द्वारा मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर अधोमानक घोषित किया गया। दिनांक 02.08.2023 को खाद्य कारोबारकर्ता के विरुद्ध कोर्ट में वाद दायर किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा वाद की पैरवी की गयी। वाद का अवलोकन एवं परीशीलन करने के पश्चात न्यायालय द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता उमेश सुयाल पुत्र सुरेश सुयाल, रिलायंस स्मार्ट प्वाइंट, अफजलगढ़ रोड, जसपुर को 10,000 रुपये एवं निर्माता कम्पनी M/S Sri Sai Agro Products, Ashok Nagar, Gantur, Andhra Pradesh को 50,000 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

इसके अतिरिक्त वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी काशीपुर अपर्णा साह द्वारा दिनांक 29.01.2022 को बाजपुर स्थित एक प्रतिष्ठान से Weikfield Corn Flour का नमूना जांच हेतु लिया गया था जो कि खाद्य विश्लेषक राजकीय खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला द्वारा मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर अधोमानक घोषित किया गया। दिनांक 23.01.2023 को खाद्य कारोबारकर्ता के विरुद्ध कोर्ट में वाद दायर किया गया। वाद का अवलोकन एवं परीशीलन करने के पश्चात कोर्ट द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता हर्षिल अग्रवाल पुत्र विष्णु मित्तल, शिव स्टोर, रामराज रोड, बाजपुर, ऊधम सिंह नगर को 50,000.00 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

सहायक आयुक्त / जिला अभिहित अधिकारी, डॉ. प्रकाश फुलारा द्वारा सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि यदि किसी भी खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा एफएसएसए एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थों का विक्रय/ संग्रहण / निर्माण किया जाता है एवं बिना पंजीकरण / लाईसेंस के खाद्य कारोबार किया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने आम जनमानस से अपील की कि खाद्य एवं पेय पदार्थों को खरीदते समय निर्माण तिथि/उपभोग की तिथि व खाद्य कारोबारकर्ता का खाद्य लाईसेंस एवं पंजीकरण अवश्य देख लें तथा निम्न गुणवत्ता, अस्वछकर एवं अस्वस्थ्यकर खाद्य सामग्री विक्रय किये जाने पर टोल फ्री नम्बर 18001804246 पर शिकायत करें।

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles