विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : निकाह के 17 साल बाद 3 बच्चों के बाप ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
रेयान स्कूल के पास, खालिक कालोनी, मझरा, काशीपुर निवासी शबनत परवीन ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसका निकाह लगभग 17 वर्ष पहले मौ. अजहर पुत्र अब्दुल मलिक निवासी खालिक कॉलोनी, काशीपुर के साथ हुआ था। मौ. अजहर की सोहबत से उसके तीन बच्चे अल्फेज-पुत्र उम्र 16 वर्ष, अलशिफा- पुत्री उम्र 12 वर्ष, अरहान-पुत्र उम्र 6 वर्ष हैं।
शबनम ने बताया कि उसका पति लगभग 6-7 वर्षों से आये दिन लड़ाई झगड़ा व मारपीट करता रहता है। वह खाने पीने से तंग रखता है और आर्थिक रूप से परेशान करता है। उसका व उसके बच्चों का भी आर्थिक शोषण करता है। बच्चे डर के प्रकोप में रहते हैं। उसकी जेठानी नसरीन व जेठ अब्दुल खालिक, सास जाहिदा बेगम ने उसके पति को उसे घर से निकालने व तलाक देने के लिये उकसाया।
शबनम ने बताया कि दिनांक 13.04.2025 को रात्रि के लगभग 11ः30 बजे की बात है जब वह, उसके बच्चे तथा तबरेज पुत्र सईद निवासी खालिक कालोनी व शाहिद पुत्र मौ. रफीक व अन्य के सामने उसके पति ने उसके साथ मारपीट व गाली गलौच की और मौजूद लोगों के सामने उसे एक ही बार में तीन तलाक देकर घर से भाग गया। तलाक दिलवाने में जेठ व जेठानी, सास के उकसाने पर तीन तलाक दिलवायी गयी थी। जिसके बाद उसने 3 महिने 10 दिन की इद्दत भी की थी।
शबनम ने बताया कि वह अपने बच्चों के साथ उसी मकान में बेसहारा होने के कारण रह रही है तथा दूसरों के घर में काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है और आर्थिक तंगी से जूझ रही है।
शबनम ने बताया कि दिनांक 09.11 2025 की सुबह के लगभग 10 बजे वह अपने घर में थी, तभी उसका पति मौ. अजहर, नसरीन, सोनू, मोनू पुत्रगण खालिक ने घर में घुसकर लाठी डन्डों व लात घूंसों से मारा पीटा व गाली गलौच की और जान से मारने की नीयत से उसको धक्का दे दिया, जिससे पूरे शरीर पर चोटें आयी शोर शराबा हो गया। गुड्डू, सरताज जहाँ, रेशमा, नफीसा ने उसे उक्त लोगो के चुंगल से छुड़वाया, ये लोग जाते जाते जान से मारने की धमकी दे गये। यह लोग एक षडयन्त्र के तहत उसे व उसके बच्चों को घर से बेदखल करना चाहते हैं। मौ. अजहर किसी चरित्रहीन महिला से सम्बन्ध रखता है। उसने उक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है।
शबनम परवीन की तहरीर के आधार पर पुलिस ने उसके पति सहित 6 लोगों के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 की धारा 3, 4 तथा बीएनएस की धारा 115(2), 351 (2), 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई मनोज सिंह धोनी के हवाले की है।
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