विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : एक बीमा कंपनी के अधिकारी ने दुर्घटना में शामिल वाहन के बीमा के नकली होने का दावा पेश करते हुए वाहन स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। आईटीआई कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
एचडीएफसी एर्गाे जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के जोखिम और हानि शमन इकाई में वरिष्ठ प्रबंधक लखनऊ सौरभ जैन पुत्र अवधेश कुमार जैन ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वाहन सं. यूके06-आर-4238 कथित तौर पर दिनांक 6.10.2021 को हुई दुर्घटना में शामिल था। दस्तावेज की जांच करने और कंपनी के रिकॉर्ड को सत्यापित करने के बाद पता चला कि कंपनी ने वाहन पंजीकरण संख्या यूके-06-आर-4236 को कभी भी पॉलिसी जारी नहीं किया था।

सौरभ जैन ने बताया कि कथित वाहन संख्या यूके 06-आर-4238 की जांच करने पर हमें पॉलिसी नंबर मिला। 2320 1011 3384 7300 000 01 दिसंबर, 2021 00ः01 बजे से 30 नवंबर, 2022 मध्यरात्रि तक वैध है। इसलिए दुर्घटना की तारीख पर कथित आपत्तिजनक वाहन का कंपनी के साथ बीमा नहीं किया गया था। इस प्रकार, कथित दस्तावेज नकली और/या मनगढ़ंत और/या जाली है।

सौरभ जैन ने बताया कि एक बीमा पॉलिसी में वित्तीय दायित्व और जिम्मेदारी शामिल होती है और इस प्रकार यह एक ‘मूल्यवान सुरक्षा’ है। बीमा पॉलिसी की जालसाजी और/या निर्माण से कंपनी को गंभीर खतरा होता है और उसकी छवि खराब होती है। वाहन की पॉलिसी बनाने के दोषियों ने साजिश रची है और जालसाजी, धोखाधड़ी आदि सहित गंभीर अपराध किए हैं।
उन्होंने दोषियों के खिलाफ जांच कर मुकदमा चलाने की मांग की है। सौरभ जैन की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई पुष्कर दत्त भट्ट के हवाले की है।



