नैनीताल (महानाद) : नैनीताल आने वाले लोगों के लिए एक काम की खबर है। अब यदि आपने अपनी गाड़ी का हॉर्न (झील क्षेत्र/मॉल रोड) में हॉर्न बजाया तो आपका चालान कट जायेगा।

एसपी क्राइम/ट्रेफिक जगदीश चंद्र ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर नैनीताल में आज शनिवार 1 अगस्त 2026 से तल्लीताल डांट से मल्लीताल मॉल रोड तक नो हॉर्न जोन घोषित कर दिया गया है। उक्त क्षेत्र में हॉर्न बजाने वाले लोगों को 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
डॉ. जगदीश चंद्र ने नैनीताल आने वाले लोगों से अपील की है। इस शहर का वातावरण और झील शांत है लिहाजा इस शहर को ध्वनि प्रदूषण से मुक्त रखा जाए। उन्होंने बताया कि जल्दी ही 5 जगह पर कैमरे लगाए जाएंगे जिनके द्वारा ध्वनि प्रदूषण करने वालों की स्वतः ही पहचान कर चालान कट जायेगा।



