देहरादून/रुद्रपुर (महानाद) : जी हां, अब पब्लिक ही ट्रेफिक नियम तोड़ने वालों का चालान करवा सकेगी। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड ट्रैफिक आइज चालान की अधिसूचना जारी कर दी है। जिसके बाद अब नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पब्लिक भी पुलिस को शिकायत कर सकती है।
बता दें कि प्रदेश में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार ने ट्रेफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पब्लिक को उत्तराखंड ट्रैफिक आइज एप की सौगात दी है। इसके बाद अब लोग नियम तोड़ने वाले लोगों की फोटो खींचकर एप पर अपलोड करेंगे तो वाहन चालक के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जायेगी। अभी तक ये होता था कि लोग किसी बाइक या कार सवार के ट्रेफिक नियम तोड़ने की शिाियत पुलिस से करते थे लेकिन कोई सबूत न होने के कारण अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती थी। ट्रेफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई के लिए पुलिस मुख्यालय ने कुछ समय पहले एक एप जारी किया था लेकिन सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी न होने के कारण यह प्रभावी नहीं हो पा रहा था।
लेकिन अब सरकार ने उत्तराखंड ट्रैफिक आइज चालान की अधिसूचना जारी कर दी है। जिसके बाद अब आप किसी को नियम तोड़ते देखें तो उसकी फोटो या वीडियो बनाकर उत्तराखंड ट्रैफिक आइज एप पर अपलोड कर उसका चालान करवा सकते हैं।
एसपी क्राइम रुद्रपुर मिथिलेश सिंह ने उक्त एप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने उत्तराखंड ट्रैफिक आइज की अधिसूचना जारी कर दी है। लोग ट्रेफिक नियम तोड़ने वाली बाइक/ कार की फोटो/वीडियो एप के जरिये पुलिस से शेयर कर सकते हैं। एप में बाइक या कार का नंबर आने पर उसका चालान किया जाएगा। यदि चालान नहीं भरा जाता है तो चालान को कोर्ट भेज दिया जायेगा।
अब पहले आप गूगल प्ले स्टोर से उत्तराखंड ट्रैफिक आइज चालान एप को डाउनलोड करें और बाइक पर बिना हेलमेट, तीन सवारी तथा अन्यनियम तोड़ने वाले, बगैर सीट बेल्ट के कार चलाने वाले लोगों की फोटो खींचकर एप पर अपलोड कर दें। फोटो या वीडियो में गाड़ी का नंबर अवश्य दिखना चाहिए।