विकास अग्रवाल
देहरादून (महानाद) : उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू की मियाद 27 जुलाई तक बढ़ाते हुए नई एसओपी जारी कर दी है। नई एसओपी में जहां कुछ छूट प्रदान की गई है तो कुछ प्रतिबंध भी लगाये गये हैं। आईये विस्तार से जानते हैं सरकार की नई गाइडलाइन के बारे में –
सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे। बाजार अपने-अपने साप्ताहिक बंदी के दिनों में ही बंद होंगी।
सभी मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, मनोरंजन पार्क आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
शादी समारोह में अधिकतम 50 लोगों को कोरोना निगेटि रिपोर्ट के साथ अनुमति दी जायेगी।
शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो पायेंगे।
यूपी होते हुए कुमायूं से गढ़वाल जाने वाले उत्तराखंडवासियों को स्मार्टसिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर ई-पास लेना आवश्यक होगा। हांलाकि उत्तराखंडवासियों के मैदानी क्षेत्र के निवासियों को पर्वतीय क्षेत्रों में जाने पर कोरोना निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है।
अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों/लोगों अथवा हरिद्वार में अपने मृत परिजनों की अस्थियों को हरिद्वार में प्रवाहित करने के लिए 72 घंटे पूर्व की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अथवा वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के 15 दिन बाद सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा।
समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाईन पढ़ाई की इजाजत है।
पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या को निर्धारित करने के अधिकार उक्त जिले के जिलाधिकारियों को दिये गये हैं।
18 वर्ष से ऊपर के छात्रों के लिए कोचिंग संस्थान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
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