रुद्रपुर (महानाद) : पुलिस ने नेमचन्द्र हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
बता दें कि विगत 31 जनवरी 2022 को कल्पना पत्नी स्व. नेम चन्द्र निवासी ग्राम रम्पुरा, थाना शेरगढ़, जनपद बरेली हाल निवासी चामुण्डा मन्दिर के पास, ट्रांजिट कैम्प ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 28 जनवरी 2022 को रानू नाम के व्यक्ति ने उसके पति नेम चन्द्र की हत्या कर दी है। कल्पना की तहरीर के आधार पर एफआईआर सं. 26/2022 धारा 302 आईपीसी बनाम रानू पता अज्ञात पंजीकृत किया गया।
हत्या के खुलासे व आरोपी की गिरफ्तारी हेतु डीआईजी/एसएसपी बरन्दिरजीत सिंह व पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर व क्षेत्राधिकारी पन्तनगर के पर्यवेक्षण में थाना पन्तनगर में टीम गठित कर त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्त रानू पुत्र रवेन्द्र पाल सिंह निवासी ग्राम बमनोई थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़ (उ.प्र.) उम्र 25 वर्ष को कल बृहस्पतिवार को वनशक्ति मन्दिर, सिडकुल से गिरफ्तार किया गया।
पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर रानू ने बताया कि 28 जनवरी को वह नेमचन्द्र पुत्र ईश्वरी प्रसाद के साथ नेमचन्द्र के टैम्पो से बगवाड़ा, रुद्रपुर गये थे। बगवाड़ा-किच्छा रोड किनारे 1 झोपड़ी मे कच्ची शराब पी तथा 2000/- रुपये के लेने को लेकर आपसी विवाद व लड़ाई झगड़ा होने पर सिटी पार्क से सामने सिडकुल में नेमचन्द्र की छाती में लोहे की पाइप से वार कर हत्या कर दी और उसके शव को छिपाने के आशय से उसी टैम्पो से सिंग्ला फोर जिंग कम्पनी होते हुए नारी फार्मा कम्पनी के सामने रोड़ किनारे से जा रहा था। कम्पनी में आवाजाही के कारण नेमचन्द्र के शव को वहीं रोड़ किनारे ही फेंक दिया तथा टैम्पो भी वही पर खड़ा कर दिया और वापस पैदल-पैदल सिंग्ला फोर जिंग कम्पनी के सामने से आने वाले उसी रास्ते से वापस सिडकुल ढाल को चला गया। अब तक में पुलिस की डर से इधर-उधर छिप रहा था। उक्त सम्बन्ध में धारा 201 भादवि की बढ़ोतरी कर विवेचना धारा 302/201 भादवि में प्रचलित है। अभियुक्त को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया।
अभियुक्त के पास से आला ए कत्ल लोहे का पाइप, मृतक का जैकेट तथा बाये पैर का जूता बरामद हुए हैं।
पुलिस टीम में कोतवाल पंतनगर राजेन्द्र सिंह डांगी, एसआई मुकेश मिश्रा, कुन्दन सिंह राठौर, कां. पंकज पोखरियाल, योगेन्द्र पटवाल शामिल थे।