आकाश गुप्ता
काशीपुर (महानाद) : नाबालिग छात्रा को अपहरण करने का प्रयास करने व शिकायत करने पर परिजनों के साथ मारपीट करने तथा छात्रा की मां के साथ अश्लील हरकतें करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 2 साल बाद तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
मौहल्ला खालसा निवासी खूब सिंह पुत्र स्व. रामपाल ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी 15 साल की पुत्री पुरानी सब्जी मण्डी में गुडलाईन कोचिंग सेन्टर में ट्यूशन पढ़ने जाती है। 28 फरवरी 2020 को उसकी पुत्री कोचिंग गई थी। वह कोचिंग क्लास में पढ़ रही थी कि सायं करीब 7.10 बजे कोचिंग सेन्टर पर मौहल्ला खालसा निवासी फरदीन पुत्र रिजवान अपने साथ दो अन्य युवकों को लेकर आया और उसकी पुत्री को नाम लेकर आवाज दी। जैसे ही उसकी पुत्री ट्यूशन क्लास से बाहर आयी तो फरदीन ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और तमंचा निकालकर अपने साथ आये युवकों की मदद से खींचकर ले जाने लगा। उसकी पुत्री बमुश्किल उन लोगों से हाथ छुड़ा वहां से भागकर घर पहुंची और परिजनों को बताया।
इसके बाद छात्रा के परिजन फरदीन की शिकायत करने उसके घर गए तो वहां पर मौजूद अयान पुत्र अकरम, मोहसिन पुत्र मुबारिक निवासीगण मौहल्ला खालसा आदि लोगों ने उसकी मां बबीता के साथ गाली गलौच अभद्रता की तथा परिजनों के साथ मारपीट की। इससे पूर्व भी फरदीन उसकी पुत्री के साथ छेड़खानी कर चुका है। जिसकी शिकायत पुलिस में की गई। पीड़ित ने 29 फरवरी 2020 को कटोराताल पुलिस चौकी में तहरीर दी। लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने पर उसने एक मार्च 2020 को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद 2 मार्च 2020 को एसएसपी उधम सिंह नगर को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रार्थना पत्र भेजा। इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके बाद न्यायालय के समक्ष धारा 156 (3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 156 (3) स्वीकार कर थानाध्यक्ष काशीपुर को मुकदमा दर्ज करनें के आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 354/147/323/504/506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।