देहरादून (महानाद) : मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए अन्तरविभागीय समनव्य हेतु मुख्य सचिव एसएस संधु द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में आज दिनांक 29.07.2022 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय सलाहकार समिति की बैठक सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित की गई, जिसमें सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में शिक्षा, खाद्य आपूर्ति, कृषि, बाल विकास आदि विभागों के अधिकारियों एवं होटल इंडस्ट्री व फिक्की के प्रतिनिधियों व अन्य स्टेक होल्डर्स द्वारा प्रतिभाग किया गया।
सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए खाद्य सुरक्षा आयुक्त राधिका द्वारा द्वारा मिलावट की रोकथाम एवं खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों तथा फूड प्रोसेसिंग, होटल इंडस्ट्री व फिक्की के प्रतिनिधियों व अन्य स्टेक होल्डर्स के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाये जाने की अपेक्षा की गयी।
1. खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए सघन सैम्पलिंग किये जाने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट से होने वाले दुष्प्रभाव / बीमारियों के बारे में जागरूकता हेतु वृहद आईईसी अभियान चलाया जायेगा।
2. त्न्ब्व् अभियान के तहत दूषित खाद्य तेल के उपयोग को फूड चेन से बाहर करने के बारे में प्रभारी कदम उठाये जायेंगे।
3. खाद्य कारोबारियों, स्कूली बच्चों व खाद्य आपूर्ति से जुड़े विभागों को खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु कार्यशाला आयोजित किये जायेंगे।
4. राज्य में खाद्य कारोबारों के अधिक से अधिक पंजीकरण व लाईसेन्स हेतु अभियान चलाया जायेगा।
5. आम जनमानस में पौष्टिक तथा हाईजनिक फूड हैबिट हेतु सघन आईईसी अभियान चलाया जायेगा।
6. खाद्य तेलों में मिलावट रोकने हेतु 01 अगस्त, 2022 से 14 अगस्त, 2022 तक एक विशेष अभियान चलाया जायेगा व इस अभियान के तहत कृत कार्यवाही की समीक्षा भी की जायेगी।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त राधिका ने बताया कि विगत वर्ष 2021-22 में मिलावट की रोकथाम हेतु राज्य में 2801 सैम्पल जांच हेतु लिये गये जिसमें से 560 सैम्पल मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये तथा 587 खाद्य कारोबारों के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया।
मुख्य सचिव एसएस संधु द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट की त्वरित जांच करने हेतु रुद्रपुर स्थित खाद्य विश्लेषणशाला को उच्चीकृत किये जाने एवं देहरादून में प्रस्तावित खाद्य विश्लेषणशाला को स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया।
राज्य में संचल खाद्य विश्लेषणशाला के माध्यम से त्वरित जांच किये जाने हेतु एफएसएसएआई द्वारा प्रदत्त फंड से 02 नई सचल खाद्य विश्लेषणशाला हेतु प्रक्रिया जल्द करने हेतु निर्देशित किया गया।
मुख्य सचिव द्वारा अन्य राज्यों से रहे संदिग्ध खाद्य पदार्थ (पनीर, दूध, मसाले, तेल आदि ) की राज्य की सीमाओं पर पुलिस विभाग से सहयोग हेतु कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत एवं खाद्य एवं औषधि कारोबारकर्ताओं को लाईसेंस / पंजीकरण विभागीय जानकारी प्राप्त करने हेतु टोल फ्री नम्बर 18001804246 का व्यापक प्रचार – प्रसार करने के निर्देश दिये गये।