काशीपुर : युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप, मुकदमा दर्ज

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सांकेतिक तस्वीर

काशीपुर (महानाद) : नगर निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर दूसरे धर्म के एक युवक पर अपनी पुत्री का अपहरण कर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई सुप्रिया नेगी के हवाले की है।

आपको बता दें कि नगर निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कहा कि 14 अगस्त 2023 को रात 8.00 बजे उसकी पुत्री बाजार गई थी। जो अभी तक वापिस नहीं आयी है। उसने अपनी पुत्री को अपने रिश्तेदारों व अन्य जगहों पर काफी तलाश किया परंतु उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। पीड़ित व्यक्ति ने बड़े गुरद्वारे के पीछे, आनंद नर्सरी के पास रहने वाले अरशद पुत्र फुरकान पर उसकी पुत्री का अपहरण करने तथा बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ धारा 365/368/376/506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी है।

धारा 365 – जो कोई भी किसी व्यक्ति का अपहरण या अपहरण करने के इरादे से उस व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद करने के लिए करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
धारा 368 – भारतीय दंड संहिता की धारा 368 के अनुसार, जो भी कोई जानबूझ कर किसी व्यपहृत या अपहृत किए गये व्यक्ति को गलत तरीके छिपाएगा या क़ैद में रखेगा, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा मानो उसने उसी आशय या ज्ञान या प्रयोजन से ऐसे व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया हो जिससे उसने उस व्यक्ति को छिपाया या क़ैद में रखा है।
धारा 376 – इसके तहत बलात्कार का मुकदमा दर्ज होता है। और आरोप साबित होने पर अपराधी को कम से कम सात साल की सज़ा मिलती है। कभी कभी कुछ मामलों में ये सज़ा कम से कम दस साल तक भी हो सकती है।
धारा 506 – जो कोई भी आपराधिक धमकी का अपराध करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।

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