जम्मू-कश्मीर – अब देश के किसी भी राज्य का निवासी बन सकेगा स्थाई निवासी

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जम्मू कश्मीर (महानाद) : जम्मू कश्मीर (Jammu-Kashmir) प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू के स्थाई निवास नियमों में बदलाव करते हुए देश अन्य राज्यों में रहने वाले उन लोगों को स्थाई निवासी बनने की छूट दी है जिन्होंने कश्मीरी लड़की से शादी की है। अब उनके द्वारा आवेदन करने पर सरकार उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट (Domicile Certificate) जारी करेगी।

बता दें कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए के तहत अगर कोई लड़की देश के किसी अन्य राज्य में रहने वाले व्यक्ति से शादी करती थी तो लड़की तो कश्मीर की स्थायी निवासी बनी रहती थी लेकिन उसके बच्चों और पति को जम्मू कश्मीर का स्थाई निवास जारी नहीं किया जाता था। वहीं , यदि कोई कश्मीरी युवक किसी अन्य राज्य की महिला से शादी करता था तो उसे और उसके बच्चों को स्थायी निवासी माना जाता था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर प्रशासन का लैंगिक असमानता खत्म करने के लिए यह कदम उठाया है। उक्त आश्याय की अधिसूचना 20 जुलाई, 2021 को जारी कर दी गई है।

बता दें कि 6 अगस्त 2019 को धारा 370 और अनुच्छेद 35ए को हटाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 6 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन का प्रस्ताव पेश किया था जो चर्चा के बाद दोनों सदनों में पास हो गया था। अनुच्छेद 370 और 35 ए के कारण देश के कई कानून जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होते थे। लेकिन अब इनके हटने के पश्चात जम्मू और कश्मीर के नियमों में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं।

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