नई दिल्ली (महानाद) : एक बार फिर से कोरोना (Corona) का खतरा बढ़ने लगा है। देश में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नई गाइडलाइन (guideline) जारी कर दी है। गृह मंत्रालय (home ministry) के निर्देशानुसार ये गाइडलाइन 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेगी।. सरकार (Govt) के निर्देश के मुताबिक राज्यों (State) और केंद्रशासित प्रदेशों (Union Territory) में 3टी मतलब टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट (test-track-treat) प्रोटोकॉल अपनाया जाएगा।
गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकॉल में जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या कम है वहां टेस्ट की संख्या बढ़ाकर 70 प्रतिशत की जाए। नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद उसके संपर्क में आए लोगों का जल्द से जल्द पता लगाकर उन्हें आइसोलेट किया जाए और उनकी कोरोना टेस्टिंग कराकर जरूरत के हिसाब से उनका इलाज किया जाए।
नई गाइडलाइन्स के अनुसार कंटेनमेंट जोन की जानकारी जिलाधिकारी वेबसाइट पर डाली जाए और इसकी लिस्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साझा की जाएगी।
वहीं नई गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर यात्री ट्रेनों, विमान सेवाओं, मेट्रो रेल सेवाओं, स्कूल, उच्च शैक्षणिक संस्थानों, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स (shopping Malls) , मल्टीप्लेक्स (Multiplex) , एंटरटेनमेंट पार्क, योग सेंटर और जिम, एग्जीबिशन जैसे सभी कार्यक्रम जारी रहेंगे। इनमें नई गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
वहीं राज्य सरकारों को पाबंदी लगाने की छूट दी गई है। मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न करने वालों पर उचित जुर्माना लगाने की बात भी कही गई है। कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए जिला, शहर/वार्ड स्तर पर स्थानीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है।