केलाखेड़ा (महानाद) : अपर जिला न्यायाधीश उधम सिंह नगर सुशील तोमर की अदालत ने नगर पंचायत अध्यक्ष केलाखेड़ा हामिद अली का निर्वाचन रद्द कर दिया है।
बता दें कि केलाखेड़ा निवासी अकरम खां ने नगर पंचायत अध्यक्ष हामिद अली के निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर बताया था कि चुनाव के समय हामिद अली के 3 बच्चे थे। उन्होंने बताया कि हामिद अली के एक पत्नी से दो बच्चे तथा दूसरी बीबी से तीसरा बच्चा है जबकि उन्होंने अपने निर्वाचन के समय दो बच्चों की घोषणा की थी।
जिसके बाद अपर जिला न्यायाधीश उधम सिंह नगर सुशील तोमर की अदालत ने सुनवाई के पश्चात नगर पंचायत अध्यक्ष केलाखेड़ा हामिद अली का निर्वाचन को रद्द कर उक्त सीट को आकस्मिक रूप से रिक्त घोषित कर दिया है।
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