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Tuesday, May 19, 2026
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यौन शोषण मामले में बड़ा एक्शन, भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे व 4 बाउंसर हिरासत में

सलीम अहमद
नैनीताल (महानाद) : एसएसपी मंजूनाथ टीसी के सख्त निर्देशों के बाद हाईप्रोफाइल यौन शोषण मामले में मंगलवार सुबह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे व उसके साथ मौजूद जसपुर के पतरामपुर में रहने वाले बाउंसर सहित चार बाउंसरों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार नरेश पांडे के खिलाफ मल्लीताल कोतवाली में शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी और यौन शोषण करने का मुकदमा दर्ज है। आरोप है कि वह लड़कियों को आगे कर वीडियो बनवाकर ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर मामलों में भी संलिप्त रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी।

मंगलवार सुबह तल्लीताल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नरेश पांडे को हिरासत में लिया। उसके साथ चार काले कपड़े पहने बंदूकधारी बाउंसरों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

बताया जा रहा है कि नरेश पांडे खुद को व्यापारी नेता और समाजसेवी के रूप में प्रस्तुत करता था, लेकिन उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे के बाद मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने साफ संदेश दिया है कि महिलाओं और युवतियों का शोषण कर ब्लैकमेलिंग करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आगे भी कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते है।

वहीं, भवाली पुलिस ने जसपुर के पतरामपुर के रहने वाले पूर्व सैनिक लखविन्दर सिंह जो नरेश पांडे का बाउंसर है, उसके शस्त्र को कब्जे में ले लिया है। वह अपने 3 साथियों के साथ पुलिस हिरासत में लिया जा चुका है।

एसएचओ भवाली प्रकाश सिंह मेहरा ने बताया कि वे एसएसआई आसिफ खा, कां. हरीश सिंह, हे.कां. आनन्द सिंह के साथ वापिस आये तो पता चला कि अभियुक्त नरेश पांडे द्वारा अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा में रखे बाउन्सर लखविन्दर सिंह पुत्र बख्शीस सिंह निवासी पतारमपुर, तहसील जसपुर, जिला उधम सिंह नगर जो पूर्व सैनिक है, जिसके नाम पर लाईसेन्स (ऑल इण्डिया) डिस्ट्रिक्ट राजौरी जम्मू एण्ड कश्मीर से निर्गत है, जो वर्तमान में नरेश पांडे निवासी कहलक्वीरा रामगढ़ रोड, भवाली के निजी गार्ड (बाउन्सर) का कार्य कर रहा है।

उन्होंने बताया कि नरेश पांडे के विरुद्ध पूर्व में मुकदमें दर्ज है व थाना मल्लीताल में धारा 69, 351(2) बीएनएस पंजीकृत है। उपरोक्त लखविन्दर सिंह का लाईसेन्स स्वयं की आत्मरक्षा हेतु प्रदत्त है, अन्य व्यक्ति विशेष की सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई वैध एग्रीमेन्ट व किसी भी सुरक्षा एजेन्सी का वैध प्रमाण पत्र नही है।

उक्त व्यक्ति द्वारा नरेश पांडे के सुरक्षा गार्ड (बाउन्सर) रहते हुए लोगों में भय व्याप्त किया जा रहा है। उक्त लखविन्दर द्वारा अपने शस्त्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। शस्त्र व अभियुक्त को पूर्व में ही थाने पर बैठाया गया है। शस्त्र को सुरक्षा की दृष्टिगत थाना मालगृह में रखा गया है। शस्त्र लाईसेन्स निरस्तीकरण की रिपोर्ट भेजी जायेगी।

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