लखनऊ (महानाद) : यूपी में दोपहिया व चार पहिया वाहन चलाने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों/विद्यार्थियों को कल एक जुलाई से पेट्रोल पंप पर डीजल या पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इसके लिए पेट्रोल पंप से ही इसकी निगरानी की जायेगी तथा नोटिस भी चस्पा किये जायेंगे।
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी ने माध्यमिक और बेसिक शिक्षा निदेशक, पुलिस महानिदेशक, खाद्य रसद विभाग के आयुक्त, परिवहन आयुक्त व अपर पुलिस महानिरीक्षक को इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया है।
बता दें कि ाज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसे लेकर सभी विभागों के साथ विगत 6 जून को बैठक की थी। जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं के यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर चिंता जताई गई थी। बैठक में यातायात, पुलिस, शिक्षा विभाग के अधिकारियों में विचार-विमर्श के बाद यातायात सुरक्षा को लेकर अभियान चलाने के लिए सहमति बनी।
1 जुलाई से नाबालिग को स्कूटी, दोपहिया व चार पहिया वाहन चलाने के रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस नियमित रूप से अभियान चलाएगी। इसमें परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल रहेंगे। आयोग ने खाद्य व रसद विभाग को निर्देश दिया है कि जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से पेट्रोल पंप पर यह सुनिश्चित कराएं कि कोई भी पंप नाबालिग को डीजल या पेट्रोल न दे।