बड़ी खबर : आजम खां को तीन साल की सजा, जा सकती है विधायकी

0
1210

रामपुर (महानाद) : हेट स्पीच मामले में सपा नेता आजम खां को तीन साल की सजा सुनाई गई है। सजा के बाद आजम खां की विधानसभा सदस्यता जानी तय मानी जा रही है। रामपुर कोर्ट ने सपा नेता एवं विधायक आजम खां को आईपीसी की धारा 153ए, 505ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है।

बता दें कि हेट स्पीच मामले में सपा नेता एवं विधायक आजम खां को तीन साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उन पर 6000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, सजा के एलान के बाद आजम खां की विधानसभा सदस्यता भी खतरे में पड़ गई है। हालांकि आजम खां को एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए आजम खां ने कहा कि उन्हें अदालत का फैसला मंजूर है। मैं बहुत कुछ झेल चुका हूं और फिर भी दो पैरों पर चल रहा हूं, देखते हैं आगे क्या होगा।

Advertisement

बता दें कि हेट स्पीच का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है। बताया जा रहा है कि रामपुर जिले की मिलक विधानसभा सीट पर एक चुनावी भाषण के दौरान आजम खान ने आपत्तिजनक बातें कही थीं। उन्होंने तत्कालीन डीएम, मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। इस बात की शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने पुलिस में की थी। वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से मामले की रिपोर्ट मिलक कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) निशांत मान की कोर्ट में चल रही है।