spot_img
spot_img
Friday, January 30, 2026
spot_img

एक्सीडेंट कर जान लेने वाला 17 लाख का मुआवजा देने के बाद मुकरा, मुकदमा दर्ज

काशीपुर (महानाद) : एक एक्सीडेंट में व्यक्ति की जान चले जाने के बाद ट्रैक्टर मालिक ने मृतक की पत्नी को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का वादा करा लेकिन 2 लाख रुपये देकर बाकी के 15 लाख रुपये देने से मुकर गया। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है।

ग्राम धीमरखेड़ा, पार का मझरा, काशीपुर निवासी सरोज पत्नी स्व. बब्बू सिंह ने अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, काशीपुर की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर ताया कि उसके पति बब्बू सिंह हरकिशन सिंह पुत्र धर्म सिंह निवासी ग्राम खड़कपुर देवीपुरा, काशीपुर का ट्रैक्टर-ट्राली चलाने का काम करते थे।

सोज ने बताया कि उसके पति दिनांक 20-12-2024 को हरकिशन का उक्त ट्रैक्टर-ट्राली लेकर ग्राम ढकिया से काशीपुर आ रहे थे। जब वह सुबह के करीब 5.30 बजे वात्सल्य के स्कूल के आगे पथरी मन्दिर के पास पहुंचे। तभी पीछे से एक अज्ञात ट्रैक्टर का ड्राईवर अपने ट्रैक्टर को बहुत तेज स्पीड व लापरवाही से चलाते हुए लाया और उसके पति के ट्रैक्टर के सीधे हाथ वाले बड़े पहिये में जोरदार टक्कर मार दी। जिससे उनके ट्रैक्टर का पहिया फटने से ट्रैक्टर-ट्राली पेड़ से टकराकर पलट गयी और उसके पति बब्बू सिंह ट्रैक्टर-ट्राली के नीचे दबकर गम्भीर रूप से घायल हो गये और उनकी मृत्यु हो गयी तथा टक्कर मारने वाला ड्राईवर अपने ट्रैक्टर को लेकर मौके से भाग गया।

सरोज ने बताया कि उसके पति को सरकारी अस्पताल, काशीपुर ले गये। अस्पताल के डॉक्टर द्वारा उसी समय घटना की सूचना थाना काशीपुर में दी गयी। तब थाना काशीपुर पुलिस ने उनका उसी दिन पंचनामा भरके पोस्टमार्टम कराया। वह दिनांक 20-12-2024 को अपने पति की मृत्यु की वजह से सदमे में थी और कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थी। उसी दिन ट्रैक्टर मालिक हरकिशन सिंह ने टाईपशुदा राजीनामे का कागज लाकर कुछ लोगों की मौजूदगी में 17,00,000 रुपये मुआवजा देने का वादा किया। हरकिशन सिंह के एक मित्र ने उसे आर्थिक सहायता के रूप में चैक के माध्यम से 2,00,000 रुपये दिये और बाकी मुआवजे की राशि 15,00,000 रुपये उसके खाते में जमा करने का वादा किया। इसलिए उसने दुर्घटना की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी।

सरोज ने बताया कि मुआवजे की राशि बार-बार मांगने पर भी ट्रैक्टर मालिक हरकिशन सिंह ने उसे मुआवजे की बाकी रकम अदा नहीं की। इसके अलावा काशीपुर पुलिस ने दुर्घटना में लिप्त ट्रैक्टर-ट्राली बिना टेक्निकल मुआयना कराये हरकिशन सिंह को दे दिया। तब उसने दुर्घटना की लिखित सूचना दिनांक 19-04-2025 को एसएसपी उधम सिंह नगर को एवं थाना काशीपुर को पंजीकृत डाक प्रेषित की। उसके बाद भी आतक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुयी।

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की धारा 106(1), 281 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई कंचन कुमार के हवाले की है।

kashipur_city | kashipur_news

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles