वाहनों का चालान करना नहीं है समस्या का हल : हाईकोर्ट उत्तराखंड

0
2898

नैनीताल (महानाद) : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि वाहनों का चालान करना किसी समस्या का हल नहीं है। हाईकोर्ट ने प्रशासन को नैनीताल शहर के आंतरिक मार्गों पर स्थित होटल संचालकों और स्थानीय जनता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सड़क पर अवैध रूप से वाहन पार्क करने के मामले में पीड़ित लोगों के साथ फिर से बैठक करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने पुलिस और जिला प्रशासन को नैनीताल की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए नैनीताल क्लब में बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये। कोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन स्थानीय निवासियों की समस्याओं को सुनकर उनके वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था के लिए जगह को चिन्हित करें।

हाईकोर्ट ने कहा कि वाहनों का चालान करना समस्या का समाधान नहीं है। इसके लिए पार्किंग की व्यवस्था की जानी चाहिए।

आपको बता दें कि अधिवक्ता श्रुति जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल के आंतरिक मार्गों में स्थित होटल स्वामियों और स्थानीय लोगों की ओर से सड़क पर ही वाहन पार्क किए जा रहे हैं। इस कारण जू रोड, बिड़ला रोड, स्नोव्यू सहित सीआरएसटी रोड पर जाम लग जाता है। वहीं पीड़ित लोगों के वकील सैय्यद नदीम मून ने कहा कि एसएसपी नैनीताल ने समस्या के निदान करने के लिए जो बैठक बुलाई थी उसमें पीड़ित लोगों को ही नहीं बुलाया गया। यह बैठक केवल कुछ संगठनों के साथ की गई थी। जिस पर कोर्ट ने इस बार पीड़ित लोगों के साथ बैठक कर समस्या का हल निकालने के निर्देश दिये ंहैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here