विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : चेक बाउंस के एक मामले में कोर्ट ने एक अभियुकत को एक वर्ष के साधारण कारावास तथा एक लाख तीस हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बता दें कि ग्राम शांति नगर, पहाड़ी कालोनी, धनौरी निवासी बलवंत सिंह ने रामनगर रोड स्थित श्री कृष्णा आटोमोटिव सर्विस, रामनगर रोड नियर शिवांगी क्राफ्ट, काशीपुर, जिला-उधम सिंह नगर के यहां से अपनी गाड़ियों की सर्विस व मरम्मत आदि करवाई और उसके बदले में 1,18,189/-रुपये का चेक ुर्म के मैनेजिंग पाटर्नर प्रयांक अग्रवाल को दिया। जब उन्होंने चेक को बैंक में लगाया तो चेक बाउंस हो गया।
प्रयांक अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता हरीश बत्रा के माध्यम से बलवन्त सिंह के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सैय्यद गुफरान के न्यायालयमें वाद दायर किया। जिस पर सुनवाई के दौरान प्रयांक अग्रवाल ने अपने विद्वान अधिवक्ता हरीश बत्रा के द्वारा अपने वाद के पक्ष में मजबूत दस्तावेज पेश किये। वहीं बलवंत सिंह ने कोर्ट को दिये अपने बयान में कहा कि उसने पैसे नकद दे दिये थे लेकिन प्रयांक अग्रवाल ने उसका चेक नहीं लौटाया और बैंक में लगाकर बाउंस करा दिया। लेकिन बलवंत सिंह अपने कथन के पक्ष में कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया।
जिसके बाद कोर्ट ने बलवंत सिंह को दोषी मानते हुए अभियुक्त बलवन्त सिंह को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध के आरोप में एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा तथा रू0 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार रूपए) के अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त अर्थदण्ड की राशि में से धारा 357(3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत रूपये 1,20,000/-(एक लाख बीस हजार रूपए) अभियुक्त परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करेगा तथा शेष धनराशि राज्य सरकार के खाते में जमा होगी। अर्थदण्ड ने देने की स्थिति में अभियुक्त छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।