रुद्रपुर (महानाद) : विभिन्न लैबों द्वारा कोरोना की जांच में मुख्य भूमिका निभा रहे सीटी स्कैन (HRCT THORAX) के मनमाने रेट वसूलने की शिकायत के बाद मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) डाॅ. डीएस पंचपाल ने सीटी स्कैन के रेट तय कर दिये हैं। अब तय रेटों से ज्यादा दाम वसूलने वाले लैब संचालकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण का पता लगाने में सीने का सीटी स्कैन किया जा रहा है। जिसके जरिये फेफड़ों में कितना इंफेक्शन है, इसका पता लगता है। कोरोना के केस बढ़े तो सीटी स्कैन कराने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी। जिस पर कई लैब संचालक मनमाने पैसे वसूलने लगे। जिसका पता लगने पर सीएओ उधम सिंह नगर ने समस्त लैब संचालकों को पत्र जारी कर सीटी स्कैन के रेट तय कर दिये हैं। अब कोई भी लैब संचालक/रेडियोलाॅजिस्ट सीटी स्कैन के निम्न रेट ही वसूल पायेगा।
1. HRCT THORAX LESS THAN 16 SLICE Rs. 3500.00
2. HRCT THORAX MORE THAN 16 SLICE Rs. 4000.00
सीएमओ ने अपने पत्र में साफ किया है कि उक्त दरों में कन्ज्यूमेबल यथा पीपीई किट, मास्क तथा सेनेटाइजर आदि शामिल होंगे। ये दरें केवल कोविड-19 के संदिग्ध/पाॅजिटिव मरीजों के लिए लागू होंगी तथा वर्तमान महामारी अधिनियम लागू होने तक जारी रहेंगी। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 तथा उत्तराखंड महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 व आईपीसी की धारा 188 व पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 व नियम 1996 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।
डा. पंचपाल ने पत्र में कहा है कि उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगेे।
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