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Thursday, February 19, 2026
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काशीपुर : पैराडाइज कालोनी में अंधाधुंध फायरिंग, इग्लैड की रिवॉल्वर बरामद

विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : अलीगंज रोड स्थित पैराडाइज कालोनी में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने इंग्लैड में बनी रिवॉल्वर बरामद की है।

आपको बता दें कि दिनांक 14.12.2025 को ढकिया गुलाबो, काशीपुर निवासी अजय सैनी पुत्र नन्हे सैनी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि दिनांक 13.12.2025 की रात्रि में वह अलीगंज रोड, पैराडाईड कॉलनी के गेट पर गार्ड की ड्यूटी पर कार्यरत था, रात्रि के समय लगभग 10.30 बजे पैराडाईड कॉलोनी में डी 59 में रहने वाले प्रमोद उर्फ चौधरी द्वारा हवाई फायरिंग की गई, जिससे लोग भयभीत हो गये।

तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए कल दिनांक 16.12.2025 को एसआई गणेश पाण्डेय कां. गिरीश चन्द्र मठपाल के साथ पैराडाइज कॉलोनी पहुंचे और गार्ड अजय सैनी एवं सिक्योरिटी इंचार्ज राहुल शर्मा पुत्र राज बहादुर शर्मा निवासी विजयनगर, नई बस्ती काशीपुर से आवश्यक पूछताछ की गई एवं गेट पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग चैक की गई तो गेट पर बाहर अलीगंज रोड की तरफ लगे सीसीटीवी कैमरे में गेट के पास आवासीय परिसर में रात्रि के समय 10ः36ः53 बजे एक व्यक्ति बांये हाथ में पिस्टल/रिवॉल्वर नुमा शस्त्र लेकर कॉलोनी में लगातार फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा था। जिसको देखकर गार्ड ने बताया कि यही प्रमोद चौधरी है जिसने उस दिन फायरिंग की थी।

इसके बाद पुलिसकर्मी प्रमोद कुमार के घर पर पहुंचे उसने अपना नाम प्रमोद चौधरी (45 वर्ष) पुत्र स्व. करतार सिंह मूल निवासी ग्राम व पोस्ट कैर, थाना-जाफरपुर, तहसील- नजफगढ़, जिला- साउथ-वेस्ट नई दिल्ली व हाल पता- म.नं.- 59, पैराडाइज कॉलोनी, अलीगंज रोड, काशीपुर बताया। उसने बताया कि मैं मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला हूं और दिल्ली के रहने वाले वाले मेरे मित्र दिलावर सिंह पुत्र मदन सिंह निवासी बुद्ध विहार, दिल्ली अपने एक अन्य मित्र महावीर के साथ दिनांक 13.12.2025 की सुबह यहां मेरे घर पर आये थे, रात को हम तीनों ने शराब पी और नशा ज्यादा हो गया था तो मैंने रात में अपने मित्र दिलावर सिंह से फायरिंग करने के लिये उनका लाईसेंसी रिवॉल्वर मांगा कि मुझे फायरिंग करनी है तो उन्होंने मुझे अपनी रिवॉल्वर दे दी, उसके बाद मैंने रात में अपने घर के बाहर कॉलोनी में फायरिंग करी थी और उसके बाद मैं रिवॉल्वर लेकर कॉलोनी के गेट पर गया था वहां पर मुझे कॉलोनी के रहने वाले मेरे परिचित तरुण मिले थे उनके द्वारा समझाने पर मैं वापस अपने में आ गया था।

प्रमोद चौधरी ने बताया कि दिनांक 15.12.2025 को उसका मित्र दिलावर और उसका दोस्त वापस दिल्ली चले गये थे, उसने अपने दोस्त से बोला कि कुछ दिन के लिए अपना रिवॉल्वर मुझे दे दो तो दिलावर ने अपना रिवॉल्वर और लाइसेंस कुछ दिनों के लिए उसे दे दिया जो कि इस समय उसके पास ही मौजूद है। इसके बाद उसने घर के अन्दर से एक रिवॉल्वर 0.32 बोर बेवले एंड एस्कॉट मेड इन इंग्लैड मय होलस्टर, होलस्टर में 7 जिंदा कारतूस मौजूद थे मय एक शस्त्र लाईसेंस लाकर एसआई गणेश पाण्डेय को दे दिया।

एसआई गणेश पाण्डेय ने बताया कि प्रमोद चौधरी द्वरा अपने घर से बरामद कराये गये शस्त्र लाईसेंस को चैक किया गया तो लाइसेंस धारक का नाम दिलावर सिंह पिता का नाम मदन सिंह के नाम पर जारी होना पाया गया। घटनास्थल के आस-पास से .32 बोर के कुल 11 खोखे कारतूस बारमद हुए। प्रमोद कुमार द्वारा बिना वजह अपना शौक पूरा करने के लिए आवासीय क्षेत्र में अंधाधुंध फायरिंग की गई जिसकी पुष्टि घटनास्थल के बरामद खोखा कारतूसों से होती है। दिलावर सिंह उपरोक्त का लाइसेंसी शस्त्र प्रमोद कुमार उपरोक्त द्वरा अवैध रूप से अपने कब्जे में रखा गया है। इस प्रकार दिलावर सिंह द्वारा शस्त्र लाइसेंस की शर्तों का उलल्घन किया गया जो कि धारा- 30 आयुध अधिनियम का अपराध है एवं प्रमोद कुमार उपरोक्त द्वारा किसी अन्य के लाइसेंसी शस्त्र से बिना वजह अपना शौक पूरा करने के लिए आवासीय क्षेत्र में फायरिंग करते हुए किसी अन्य के लाइसेंसी शस्त्र को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखा जाना पाया गया जो कि धारा- 3/25(9) आयुध अधिनियम का अपराध है।

एसआई पाण्डेय ने बताया कि अभियुक्तगणों द्वारा कारित किये गये अपराध में सात वर्ष से कम सजा का प्रावधान होने के कारण धारा- 35(3) बीएनएसएस के अनुपालन में अभियुक्त प्रमोद चौधरी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। अभियुक्त को इसके जुर्म धारा- 3/25 (9) आयुध अधिनियम से अवगत कराते हुए धारा- 35 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नोटिस तामील करवाया गया। अभियुक्त दिलावर सिंह उपरोक्त से कब्जे में लिये गये शस्त्र लाइसेंस को धारा- 17 आयुध अधिनियम के प्रावधानों के क्रम में लाइसेंस के निरस्तीकरण एवं आवश्यक कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट, जनपद ऊधम सिंह नगर को अकब से रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

पुलिस ने प्रमोद चौधरी व दिलावर सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25, 3, 30 के तहत मुकदमा दर्ज कर रिवॉल्वर अपने कब्जे में ले ली है।

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