युवती के घर में घुसकर चाकू की नोंक पर किया रेप, पति को मारा चाकू

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प्रतिकात्मक तस्वीर

विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : मौ. महेशपुरा निवासी एक युवती ने एक युवक पर चाकू दिखाकर उसके घर में घुसकर उसके साथ रेप करने और उसके पति को चाकू मारकर घायल करने का आरोप लगाया है।

मौ. महेशपुरा निवासी एक युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि दिनांक 30.07.2024 की दोपहर के लगभग 12 बजे उसका पति अपने काम से गया था और उसके बच्चे स्कूल गये हुए थे, तभी प्रदीप मनोचा पुत्र मनोचा उसके दरवाजे पर आया और उसके पति के बारे में पूछा, उसने कहा कि वह काम से गये हैं, इतना सुनकर प्रदीप मनोचा उसके घर में घुस आया और अन्दर से दरवाजा बन्द कर दिया।

युवती ने बताया कि जब उसने प्रदीप मनोचा से कहा कि आप मेरे घर में क्यों घुसे चले आ रहे हो तो प्रदीप मनोचा ने उसके ऊपर चाकू निकाल लिया और कहा कि शोर मचाया तो जान से मार दूंगा और फिर उसे जबरदस्ती कमरे में लगे गया और उसके कपड़े फाड़ दिये और उसके साथ रेप किया।

युवती ने बताया कि इतने में उसका पति आ गया और काफी बार दरवाजा खटखटाया। दरवाजा न खुलने पर उसके पति ने धक्का देकर दरवाजा खोला और घर में आ गया जिसपर प्रदीप मनोचा ने उसके पति के ऊपर चाकू से हमला कर दिया और उसे चाकू मारकर भाग गया। उसने प्रदीप मनोचा के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही कर उसे इंसाफ दिलाने की मांग की है।

युवती की तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्रदीप मनोचा के खिलाफ बीएनएस की धारा 64(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई नीमा बोरा के हवाले की है।

बीएनएस की धारा 64 (1) – जो कोई, उपधारा (2) में उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्कार करेगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कठोर कारावास से दण्डित किया जाएगा, जो दस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

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