आकाश गुप्ता
काशीपुर (महानाद) : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपक वर्मा व यश ज्वैलर्स के स्वामी के खिलाफ अगले आदेशों तक मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
विदित हो कि सन 2020 में एक व्यक्ति ने काशीपुर निवासी चेतन राज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि चेतन राज उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले गया है। वह अपने साथ सोने के काफी जेवरात भी ले गया।
मामले में आईटीआई थाना पुलिस ने जांच की जिसमें सोने के उक्त जेवरात जिसमे अंगूठी, गले का हार, कुंडल, सोने के लॉकेट, सोने की चेन सहित अन्य जेवरात पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष धर्म ज्वैलर्स के स्वामी दीपक वर्मा तथा यश ज्वैलर्स के स्वामी मनमोहन कापड़ी, वैशाली कॉलोनी को बेचा जाना बताया गया। पुलिस ने इस मामले में दीपक वर्मा व मनमोहन कापड़ी के विरुद्ध धारा 384/120 बी आईपीसी का आरोप पत्र पॉक्सो कोर्ट में भेज दिया। जिसके बाद दीपक वर्मा व मनमोहन कापड़ी ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि सुनार आईडी व कागजात देखकर सोना खरीदते हैं। लेकिन सोना कहां से आया उसकी जानकारी उन्हें नहीं मिल सकती। इन्होंने कोर्ट में खरीद फरोख्त के पर्चे भी दाखिल किए। जिसके बाद न्यायमूर्ति एनएस धनिक ने पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष दीपक वर्मा व मनमोहन कापड़ी के खिलाफ जारी कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।