काशीपुर : मुरादाबाद के हिकविजन कैमरों के डिस्ट्रीब्यूटर को 3 महीने की सजा व 3,20,000 रुपये का जुर्माना

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विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद): चैक बाउंस के दोषी मुरादाबाद के हिकविजन कैमरों के डिस्ट्रीब्यूटर को न्यायिक मजिस्ट्रेट/तृतीय अपर सिविल जज हर्षिता शर्मा की अदालत ने 3 महीने की सजा सुनाई है। दोषी पर 3 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला गया है।

आपकेाबता दें कि संचित अग्रवाल पुत्र अश्विनी कुमार, मालिक संचित ट्रेडर्स, आदर्श प्रेस वाली गली, काशीपुर ने न्यायालय में वाद दायर कर कहा कि वर्ष 2019 में आकाश जैन पुत्र विमल कुमार जैन, जैन सिक्योरिटी सॉल्यूशन्स, पंजाबी गली, मौ. मानपुर, बुद्ध बाजार, मुरादाबाद ने उनके प्रतिष्ठान से 3,03,935 रुपये का सामान (सीसीटीवी कैमरे) आदि खरीदा था और जिसके बदले में उसने 3 लाख रुपये का चैक प्रदान किया था, जो कि बाउंस हो गया था।

चैक बाउंस होने के बाद संचित अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण एडवोकेट्स के माध्यम से न्यायालय में 138 एनआई एक्ट का वाद दायर किया था। जिस पर सुनवाई के बाद यह माना गया कि चैक किसी विधिक देनदारी के लिये दिया होगा और अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण की बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर आकाश जैन को तीन माह की सजा व 3,20,000/- रुपये का जुर्माना डाला गया।

वहीं, संचित अग्रवाल ने बताया कि आकाश जैन कैमरे बनाने वाली प्रामा हिकविजन कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है।

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