रामनगर (महानाद) : रामनगर कोतवाली में तैनात दरोगा सुनील धानिक ने एक बच्ची की मौत के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है।
कोतवाली रामनगर में तैनात दरोगा सुनील धानिक ने बताया कि वे आज दिनांक 05.11.2025 को पुलिस कर्मियों के साथ इमरान पुत्र मज्जन हाल निवासी नई बस्ती, पूछड़ी, रामनगर स्थायी पता खताड़ी, नहर पर, गैस गोदाम रोड, रामनगर के घर पर आस पास के लोगों व परिजनों की भीड़ लगी हुई थी तथा पास ही स्टील की चारपाई पर रूबीना नाम की बच्ची का शव रखा हुआ था।


धानिक ने बताया कि मौके पर मौजूद मृतका के परिजन व आसपास के लोगों से जानकारी की गयी तो मृतका की माँ शबनम तथा मृतका की मौसी फरजाना ने बताया कि आज शाम करीब 3.00 बजे रूबीना अपनी मौसी फरजाना के साथ नदी मे कपड़े धोने के लिये गई थी, करीब 4.00 बजे दोनों वापस आ गये थे। वापस आने के बाद अचानक रूबीना घर के अंदर ही अचेत होकर गिर पड़ी, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। फरजाना तथा शबनम ने बताया कि जिस वक्त रूबीना गिरी उस वक्त वे दोनों घर पर ही मौजूद थे।
धानिक ने बताया कि पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि उक्त घर में इमरान के अलावा इमरान की पत्नी शबनम (34 वर्ष) तथा शबनम के तीन बच्चे अकरम, मृतका रूबीना (13 वर्ष), कुरमान (8 वर्ष) तथा शबनम का भाई महबूब आलम पुत्र मजेबुर रहमान निवासी नई बस्ती, पूछड़ी रामनगर (18 वर्ष) तथा शबनम की बहन फरजाना पत्नी रिजवान रहते हैं।
जांच में पता चला कि शबनम की पूर्व में अफजाल कबाड़ी से शादी हुई थी। मृतका रूबीना, अकरम तथा कुरमान तीनों शबनम व अफजाल कबाड़ी के बच्चे हैं। अफजाल कबाड़ी की मृत्यु करीब 6 वर्ष पूर्व हो गयी थी तथा इमरान व शबनम की शादी वर्ष 2020 में हुई है। मौके पर मौजूद महिला कांस्टेबल रेशू ने मृतका के शव का निरीक्षण किया तो करने हेतु कहा गया तो मृतका के गले मे लिगेचर मार्क (गर्दन पर किसी रस्सी, तार या अन्य सामग्री से पड़ने वाला निशान या दबाव का चिन्ह) है। जिसके सम्बन्ध में शबनम तथा फरजाना से पूछताछ की गयी तो कोई संतोषजनक जबाव नहीं दे पाये।
धानिक ने बताया कि घटनास्थल को क्राईम सीन टेप से नियमानुसार सुरक्षित कर मौके पर से ही मोबाईल फॉरेन्सिक यूनिट को घटनास्थल निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया। मृतका रूबीना के शव को नियमानुसार कब्जे में लेकर मोर्चरी, सीएचसी, रामनगर हेतु भिजवाया गया। उक्त मामला प्रथम दृष्टया हत्या का मामला होना प्रतीत होता है अतः उक्त घटना की विस्तृत जाँच हेतु प्रथम दृष्टया सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जाना आवश्यक है।
दरोगा सुनील धानिक की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई मौ. यूनूस के हवाले की है।








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