काशीपुर : 1 करोड़ 28 लाख की धोखाघड़ी के आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

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विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद): 1 करोड़ 28 लाख की धोखाघड़ी के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया।

आपकोबता दें कि महुआखेड़ागंज, काशीपुर निवासी शशांक अग्रवाल ने काशीपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराकर कहा था कि मुल्जिम संजय कुमार केसरी पुत्र शंकर केसरी, निवासी हरियाणा ने उसे महुआखेड़ागंज की एक जमीन एक करोड़ पचपन लाख रुपये में बेचने का सौदा किया था तथा एक करोड़ अट्ठाईस लाख रुपये एडवांस लेकर एग्रीमेण्ट-टू-सेल कर दिया था, उसके बाद जब काफी समय तक बैनामा नहीं हुआ तो शशांक अग्रवाल ने जाँच की तो पता चला कि यह सारी जमीन की नीलामी हो रही है तथा यह सिडबी बैंक में बन्धक है, जिसके उपरान्त शशांक अग्रवाल ने कोतवाली काशीपुर में रिपोर्ट दर्ज करायी।

दिनांक 04.08.2023 को संजय कुमार केसरी पुत्र शंकर केसरी, निवासी गुरुग्राम, हरियाणा के द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश काशीपुर के यहाँ प्रस्तुत किया, जिसमें कि शशांक अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण ने बहस की। उनके द्वारा कहा गया कि अभियुक्त ने एक करोड़ अट्ठाईस लाख रुपये ऐसी सम्पत्ति के ले लिये, जो पहले से बैंक लोन पर है, और जिसकी नीलामी प्रक्रिया चल रही है, इस प्रकार अभियुक्त शुरू से ही धोखा दे रहा था और धोखा देकर एक करोड़ अट्ठाईस लाख रुपये हड़प लिये है।

अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल, मुनिदेव विश्नोई व भारत भूषण एडवोकेट्स की बहस व तर्कों से संतुष्ट होकर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश काशीपुर ने अभियुक्त संजय कुमार केसरी की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।

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