आकाश गुप्ता
काशीपुर (महानाद) : पीड़िता द्वारा अपने बयान से पलटने के बाद दुष्कर्म के एक आरोपी को विशेष जज (पॉक्सो) ने जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी कर दिए।
बता दें कि विगत 16 अगस्त को एक व्यक्ति ने कुंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाकर बताया था कि ग्राम बैलजुड़ी निवासी उस्मान ने उसकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया है। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 17 अगस्त को आरोपी उस्मान को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस को दिए बयानों में पीड़िता ने अपनी आयु 18 वर्ष से कम बताई थी। जबकि कोर्ट में दिए गए बयानों में पीड़िता ने खुद को बालिग बताया तथा इकबालिया बयान में भी पीड़िता उसके साथ कोई गलत काम होने के आरोप से मुकर गई।
आरोपी के अधिवक्ता की ओर से एफटीसी/विशेष जज (पॉक्सो) की अदालत में जमानत के लिए अजी्र प्रस्तुत की गई। आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि उसके मुवक्किल ने पीड़िता का दुष्कर्म नहीं किया है। उसने लोगों के उकसाने में उस्मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। एडीजीसी ने आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया।
संबंधित पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश रीना नेगी ने आरोपी उस्मान की जमानत स्वीकार कर ली।