विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : आबकारी निरीक्षक से मारपीट के मामले में पुलिस शराब व्यवसाई वरुण अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जहां अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।
आपको बता दें कि आबकारी निरीक्षक सोनू सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह दिनांक 24/11/2023 की रात्रि के 10ः30 बजे शिकायत प्राप्त होने पर स्टेडियम के पास, रामनगर रोड पर स्थित विदेशी मदिरा की दुकान पर अपने सिपाही के साथ निरीक्षण के लिए गये थे। जहां दुकान मालिक वरुण अग्रवाल तथा विक्रेता विशाल कुमार ने उनके साथ मारपीट कर दी।
आबकारी निरीक्षक सोनू सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शराब व्यवसाई वरुण अग्रवाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। जहां उनकी जमानत याचिका पर बहस करते हुए वरुण अग्रवाल के वकील प्रयाग दर्शन सिंह रावत, प्रसून वर्मा एवं मौ. यूनूस ने कोर्ट में बताया कि उनके मुवक्किल ने आबकारी निरीक्षक के साथ किसी प्रकार की मारपीट नहीं की है। न ही सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई है। पुलिस द्वारा उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
उन्होंने बताया कि पुलिस ने जानबूझकर धारा 41 सीआपीसी के तहत नोटिस तामील न कराकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि सात वर्ष से कम की सजा वाले अपराध में अभियुक्त को धारा 41 सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया जाना आवश्यक है।
जमानत पर बहस सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर की अदालत ने वरुण अग्रवाल को 25000-25000 रुपये की दो जमानतों पर जमानत दे दी।