काशीपुर : नाबालिग किशोरी से विवाह करने व करवाने वालों पर मुकदमा दर्ज

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प्रतिकातमक तस्वीर

विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : नाबालिग किशोरी से विवाह करने वाले युवक सहित उसके पिता, बिचौलिये और पंडित पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

एएचटीयू रुद्रपुर प्रभारी इंस्पेक्टर जीतो काम्बोज ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि चाईल्ड हैल्प लाईन रुद्रपुर की काउन्सलर चाँदनी ने उन्हें बताया कि काशीपुर में एक 16 साल की नाबालिग किशोरी की शादी जबरदस्ती अग्रवाल सभा, काशीपुर के पास रहने वाले बॉबी गुप्ता के साथ काशीपुर के शिव मंदिर में कर दी गयी है। उसे यह सूचना खुद उक्त नाबालिग युवती ने दी है।

सूचना पर कार्यवाही करते हुए एएचटीयू रुद्रपुर प्रभारी इंस्पेक्टर जीतो काम्बोज कां. ममता मेहरा व चालक हे.कां. हरजिन्दर सिंह के साथ काशीपुर पहुंची और चाईल्ड हैल्प लाईन की केस वर्कर दीपा मेहता से मिली तथा थाने से अतिरिक्त पुलिस बल लेकर मुंशी राम चौराहा, मन्सा देवी मंदिर के सामने नाबालिग किशोरी के घर पर पहुंचकर किशोरी से बात की तथा उसे व उसकी मां को थाने में लाकर पूछताछ की। मौके पर सायराबानो सामाजिक जन कल्याण समिति की सचिव राजकौर मौजूद रही।

किशोरी व उसकी मां से संयुक्त पूछताछ के दौरान नाबालिग नवविवाहिता किशोरी ने बताया कि मन्सा देवी मंदिर वाली गली में नितिन कुमार की परचून की दुकान है। वह परचून की दुकान पर घर का सामान लेने जाती थी। नितिन कुमार ने उसकी मां से उसकी शादी की बात की। किशोरी पे मना कर दिया क्योंकि उसकी उम्र 16 वर्ष है। लेकिन नितिन कुमार ने उसकी मां को बहला-फुसला कर जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ राजकुमार गुप्ता के बेटे बॉबी गुप्ता से दिनांक 8.8.2024 को शिव मंदिर में करवा दी। शादी के कार्ड बॉबी गुप्ता के पिता राजकुमार गुप्ता ने छपवाये थे।

एएचटीयू रुद्रपुर प्रभारी इंस्पेक्टर जीतो काम्बोज की तहरीर के आधार पर पुलिस ने बॉबी गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, नितिन कुमार तथा शादी करवाने वाले पंडित के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेद अधिनियम 2006 की धारा 9, 10, 11 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई प्रकाश चन्द्र के सुपुद्र की है।

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