काशीपुर : ज्वैलर्स ने 4 लोगों को बेच दी बैंक में बंधक रखी जमीन

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सांकेतिक तस्वीर

विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : एक ज्वैलर्स ने बैैंक में बंधक रखी अपनी प्रोपर्टी को अलग अलग 4 लोगों को बेच दिया। बैंक मैनेजर की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

स्टेट बैंक की एसएमई ब्रांच के मैनेजर मौ. आजम ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बैंक द्वारा मैसर्स प्रभु ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड फर्म को दो करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था, जिसके एवज में सुरेंद्र कुमार भल्ला पुत्र देशराज भल्ला केयर ऑफ मैसर्स राजा ज्वेलर्स, ऑपोजिट मौहल्ला काजी बाग, काशीपुर ने अपना मकान थर्डपार्टी गारंटी में 20.04.2013 को बंधक रखा था। दिनांक 9.2.2023 को बैंक अधिकारियों द्वारा विजिट करने पर पता चला कि उपरोक्त सुरेंद्र कुमार भल्ला ने अपनी प्रॉपर्टी को बैंक में रखने के बावजूद भी दिनांक 07.02.2023 को 17.66 मीटर भूमि पवनीत मल्होत्रा पत्नी विकास मल्होत्रा को बेच दी व इसके उपरांत अक्षय भल्ला पुत्र राजेश कुमार ने मुख्तारे आम सुरेंद्र कुमार रकबा 35.32 मीटर सुधांशु कुमार सिंधवानी पुत्र राम चंद्र को दिनांक 08.02.2023 को व अक्षय भल्ला पुत्र राजेश कुमार ने सुरेंद्र कुमार की पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा 35.32 स्क्वायर मीटर जमीन रितिक सिंधवानी पुत्र सुधांशु सिंघवानी को 08.02.2023 को बेच दी।

मैनेजर ने बताया कि सुरेंद्र भल्ला पुत्र देशराज भल्ला व अक्षय भल्ला पुत्र राजेश कुमार ने मुख्तारे आम सुरेंद्र कुमार भल्ला ने 105.96 स्क्वायर मीटर जमीन बेच दी। उन्होंने बताया कि बैंक द्वारा सुरेंद्र कुमार भल्ला को दिनांक 10.02.2023 एवं 23.02.2023 को नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया कि आप 7 दिन के अंदर यह जवाब दें कि आपने बिना बैंक की अनुमति के लिए उपयुक्त भूमि को विक्रय क्यों किया। लेकिन 1 सप्ताह बाद भी सुरेंद्र भल्ला ने बैंक अधिकारियों को बंधक की गई भूमि को बेचने का कोई उत्तर नहीं दिया।

मैनेजर ने बताया कि उक्त सुरेंद्र भल्ला द्वारा दस्तावेजों में कूट रचना कर बैंक मे बंधक रखी रजिस्ट्री को छोटे छोटे 4 भागोे मेे चार अलग अलग व्यक्तियों को बेच दिया गया। उपरोक्त सुरेंद्र भल्ला ने खरीददार (1) पवनीत मल्होत्रा पत्नी विकास मल्होत्रा (2) सोमनाथ पुत्र रोशन लाल (3) रितिक सिंधवानी पुत्र सुधांशु सिंधवानी तथा (4) सुधांशु कुमार सिंधवानी पुत्र राम चंद्र को जानबूझकर कर दस्तवेजों में हेर फेर कर बैंक में बंधक रखी जमीन को बेच दिया है। इस प्रकार सुरेंद्र भल्ला ने अपनी संपत्ति जो कि बैंक के पास बंधक है को बिना बैंक की अनुमति के बेच दिया जो एक आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। अतः उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही कराने की कृपा करें।

बैंक मैनेजर मौ.आजम की तहरीर के आधार पर पुलिस ने सुरेंद्र भल्ला के खिलाफ धारा 420 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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