काशीपुर : हत्या के दोषी को पांच साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना

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आकाश गुप्ता
काशीपुर (महानाद) : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के दोषी को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है। वहीं उस पर एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

बता दें कि कुंडा थाना क्षेत्र निवासी मंगल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 19 दिसंबर 2016 को उनका बेटा बंटी गंगापुर निवासी अब्बास पुत्र गफ्फार के यहां मकान निर्माण का काम करने गया था। अचानक सूचना मिली कि उनका लड़का बंटी सरकारी अस्पताल में हैं। अस्पताल पहुंचने पर अब्बास गायब हो गया और बंटी की मौत हो गयी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अब्बास के खिलाफ धारा 304 के तहत केस दर्ज किया। जांच में पता चला कि निर्माणधीन मकान में बिजली चोरी के लिये कटिया डाली गयी थी जिससे बंटी को करंट लग गया था।

मामले में अभियोजन की और से 10 गवाह न्यायालय में पेश किये गये। न्यायालय ने एडीजीसी फौजदारी और अभियुक्त के अधिवक्ता की बहस सुनी। साथ ही गवाहों के बयानों और प्रत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया। न्यायालय ने अभियुक्त अब्बास को धारा 304 के तहत दोषसिद्ध करते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।