आकाश गुप्ता
काशीपुर (महानाद) : नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के आरोपी युवक को थाना आईटीआई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपहृत युवती के बयानों के आधार पर मुकदमें में पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गयी।
बता दें कि ग्राम मुरलीवाला जनपद बिजनौर निवासी एक व्यक्ति ने विगत 1 फरवरी 2022 को थाना आईटीआई में तहरीर देकर बताया था कि राशिद पुत्र याकूब शाह सुन्दर निवासी बांसखेड़ा कला उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। पुलिस ने धारा 363/366 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कर 8 फरवरी को अपहृत युवती को बरामद कर लिया था तथा अपहृत युवती के मेडिकल व बयान के आधार पर अभियोग में धारा 376 आईपीसी व 5/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गयी। अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर पुलिस टीम का गठन किया गया था।
गठित टीम को अभियुक्त के बेतालघाट जनपद नैनीताल में होना ज्ञात हुआ, जिस पर टीम ने अभियुक्त को शुक्रवार को बेतालघाट जनपद नैनीताल से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया।