विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे राहिल-साहिल को पुलिस ने दो तमंचों के साथ गिरफ्तार कर लिया।
आपको बता दें कि कटोराताल पुलिस चौकी इंचार्ज एसआई नवीन बुधानी पुलिस बल के साथ कल रात्रि लगभग 12 बजे गश्त कर रहे थे। जब वे विजयनगर, नई बस्ती पहुंचे तो एक मुखबिर ने बताया कि नौगजा मजार को जाने वाले रास्ते पर झाड़ियों के बीच दो सगे भाई राहिल और साहिल बैठे हैं। वे दोनों कई बड़े मुकदमों में पहले भी जेल जा चुके हैं और आज किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम दबे पांव नौगजा मजार पर पहुंची तो उन्हें झाड़ी के नीचे अंधेरे में दो लोगों के बीड़ी पीने का उजाला दिखाई दिया। जब पुलिस उनके पास पहुंची तो वे आपस में बातें कर रहे थे कि आज कहीं अच्छी सी कालोनी में कोई बड़ा कांड करना है। दूसरा कह रहा था यार जब हम घटना कर लेंगे तो बंटवारा करने यहीं आयेंगे। जिसके बाद पुलिस ने घेर कर दोनों लोगों को पकड़ लिया। पूछताछ करने पर दोनों ने अपने नाम मौ- साहिल पुत्र शकील अहमद तथा राहिल पुत्र शकील अहमद निवासीगण मौ. पक्काकोट, काशीपुर बताये। तलाशी लेने पर दोनों के पास से एक-एक तमंचा बरामद हुआ।
पूछताछ करने पर साहिल ने बताया कि मैं तीन मुकदमों में पहले जेल जा चुका हूं। एक पोक्सो के मुकदमे में मुझे आजीवन कारावास की भी सजा हो गई है और ये मेरा सगा भाई राहिल है इस पर भी तीन मुकदमे पहले से दर्ज हैं। दोनों ने बताया कि साहब 6-6 मुकदमों की पैरवी में काफी पैसा कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाता है इसी गम में हम दोनों को शराब की लत लग गई और हम लोग उधार में शराब पीने लगे। उधार की शराब पीने के लिये हम दोनों गंगे बाबा रोड, चीमा चौराहा तथा मुरादाबाद रोड की शराब भट्टी पर जाते थे। गंगे बाबा रोड वाली शराब भट्टी हमारे घर के पास होने के कारण हम दोनों लगभग रोज ही वहां चले जाते थे। हम दोनों दबंग हैं, पहले जेल जा चुके हैं तो भट्टी का मालिक तथा आसपास के लोग हमसे डरते भी हं।ै जिस कारण भट्टी वाला तथा कैंटीन वाले से हम दोनों अक्सर शराब उधार में पी लेते थे।
दोनों ने बताया कि कोई काम धंधा नहीं होने तथा रोज ही सुबह शाम शराब पीने के कारण हम दोनों पर लोगों का काफी उधार हो गया था इसीलिये आज हम दोनों ने मिलकर यहां पर एक बड़ी कालोनी में कोई डकैती या चोरी की घटना की योजना बना रहे थे। इसके लिये हमने तमंचे भी खरीदे थे।
एसआई नवीन बुधानी की तहरीर के आधार पर पुलिस राहिल ओर साहिल के खिलाफ धारा 3/25 आयुध अधिनियम तथा 401 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।